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नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि संवैधानिक तौर पर उपराज्यपाल (LG) ही दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा। देश के बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से अलग दिल्ली में एलजी को ज्यादा अधिकार मिले हैं, लेकिन उपराज्यपाल सरकार के फैसलों से जुड़ी फाइल रखकर नहीं बैठ सकते। केजरी सरकार के वकील ने दिल्ली के अधिकारों को बढ़ाने की अपील की है। SC की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिल्ली सरकार के अधिकारों से जुड़ी पिटीशन पर सुनवाई शुरू की। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश (यूनियन टेरिटरी) और उपराज्यपाल को उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बताया गया था। बता दें कि पिछले साल SC ने कहा था कि चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए, नहीं तो वह काम नहीं कर पाएगी।
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