Tuesday, June 5, 2018

जबलपुर कलेक्ट्रेट में पदस्थ अपर कलेक्टर्स का संशोधित कार्य विभाजन आदेश जारी

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जबलपुर कलेक्ट्रेट में पदस्थ अपर कलेक्टर्स का संशोधित कार्य विभाजन आदेश जारी
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जबलपुर, 05 जून, 2018 कलेक्टर श्रीमती छवि भारद्वाज ने कलेक्ट्रेट में पदस्थ अपर कलेक्टर्स के मध्य पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन कर नए सिरे से कार्य आवंटित किया है। संशोधित कार्य विभाजन आदेश के मुताबिक अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी शहरी क्षेत्र छोटे सिंह आई.ए.एस. नगर निगम सीमा क्षेत्र के अपर जिला दण्डाधिकारी होंगे ।
वे नगर निगम सीमा क्षेत्र के राज्य सुरक्षा अधिनियम जिला बदर के प्रकरणों का निराकरण करेंगे । इसके अलावा न्यायालयीन कार्य में म.प्र. भू-राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कलेक्टर के मूल अधिकारों एवं अपील पुनरीक्षण पुनर्विलोकन के अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के नगर निगम सीमा क्षेत्र के राजस्व प्रकरणों का निराकरण करेंगे ।
इसके अलावा विभिन्न अधिनियमों के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के नाम से प्रस्तुत किये जाने वाले न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण (जिले के नगर निगम सीमा क्षेत्र से संबंधित प्रकरण), सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कलेक्टर के अपीलीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत समस्त प्रकरणों का निराकरण, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नगर निगम सीमा क्षेत्र के प्रकरण, सरफेसी एक्ट 2002 से संबंधित नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर के प्रकरण का निपटारा करेंगे ।
साथ ही इन विभागों व शाखाओं की नस्तियों का सामान्य निराकरण अपने स्तर पर ही करेंगे, केवल नीतिगत विषयों की नस्ती अपनी टीप के साथ कलेक्टर को प्रस्तुत की जायेगी । इसमें शासकीय भूमियों के आवंटन से संबंधित जिले की संपूर्ण नगर निगम सीमा क्षेत्र के भीतर के समस्त, प्रकरणों का परीक्षण एवं प्रतिवेदन, नजूल लीज नवीनीकरण एवं लीज होल्ड को फ्री होल्ड में परिवर्तन के प्रकरणों का निराकरण (संपूर्ण नगर निगम सीमा क्षेत्र), नजूल जांच एवं नजूल भूमि के आवंटन के प्रकरणों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना (संपूर्ण नगर निगम सीमा क्षेत्र), शहरी विकास अभिकरण एवं नगर निगम, नगरीय निकाय क्षेत्र से जुड़े सभी विषय, उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड, डायरेक्टर सिटी मेट्रो बस ट्रांसपोर्ट, एस.डब्ल्यू. शाखा, अधीक्षक, विशेष भर्ती अभियान, वित्त स्थापना शाखा, सहायक अधीक्षक कार्यपालिक, सामान्य एवं वरिष्ठ लिपिक शाखा और नाजरात शाखा का काम देखेंगे । इसके अलावा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्य करेंगे ।
अपर कलेक्टर सुश्री संजना जैन सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में शासन पक्ष की पैरवी समय पर सुनिश्चित कराने हेतु नोडल अधिकारी एवं लीगल सेल के समस्त कार्यों के निष्पादन का कार्य करेंगी । इसके अलावा खनिज शाखा, भू-प्रवेश अनुमति प्रकरणों का निराकरण, खनिज विभाग से संबंधित पर्यावर्णीय सुनवाई, खाद्य शाखा, भावांतर योजना, समर्थन मूल्य पर समस्त खरीदी कार्य, प्रपत्र शाखा, आईएस.ओ. से संबंधित समस्त समन्वय, दंगा पीड़ित शाखा, कॉलोनी प्रकोष्ठ (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की कॉलोनियों से संबंधित शाखा), शस्त्र/अनुज्ञप्ति शाखा (नवीनीकरण एवं परिवहन अनुमति के प्रकरण एवं कारतूस बढ़ाने तथा ओ.डी. पंजी में दर्ज करने की अनुमति अपने स्तर से तथा नवीन अनुज्ञप्ति में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे), भाड़ा नियंत्रण, लोक परिसर बेदखली अधिनियम के प्रकरण, मीसा बंदी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, धर्मस्व एवं पुनर्वास, कर्मचारी आवास संघ और प्रधान प्रतिलिपिकार शाखा का कार्य सम्पादन करेंगी । साथ ही वे नापतौल, सहकारिता, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, मार्कफेड, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, म.प्र. वेयर हाउसिंग निगम, आबकारी विभाग, जिला पंजीयक, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग तथा सहायक आयुक्त पिछड़ा वर्ग विभाग का कार्य करेंगी । इसके अलावा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्य भी करेंगी ।
अपर कलेक्टर व्ही.पी. द्विवेदी अपर जिला दण्डाधिकारी ग्रामीण क्षेत्र, राज्य सुरक्षा अधिनियम (जिला बदर) प्रकरणों का निराकरण जबलपुर ग्रामीण क्षेत्र, उप-जिला निर्वाचन अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग, एन.आर.पी. अपडेशन, जनगणना, आवक-जावक शाखा, विभागीय जांच अधिकारी, म.प्र. भू-राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कलेक्टर के मूल अधिकारों एवं अपील पुनरीक्षण पुनर्विलोकन के अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की ग्रामीण तहसीलों के प्रकरणों का निराकरण, विभिन्न अधिनियमों के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के नाम से प्रस्तुत किये जाने वाले न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण जिले की नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर से संबंधित प्रकरण, प्रशासकीय सदस्य अपीलेंट प्राधिकरण, म.प्र. विद्युत मंडल, पब्लिक लाएबिल्टी इंश्योरेन्स एक्ट 1991 के तहत अनुदान स्वीकृति के प्रकरणों का निराकरण, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नगर निगम सीमा के बाहर के प्रकरण, सरफेसी एक्ट 2002 के नगर निगम सीमा के बाहर के प्रकरण, भू-अर्जन अधिकारी, रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना इकाई 1 एवं 2 बरगी हिल्स जबलपुर का कार्य संपादन करेंगी । इसके अलावा जिला सतर्कता अधिकारी तथा शिकायत शाखा पर नियंत्रण एवं जन शिकायत निवारण विभाग, आयुक्त से प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में निपटारा सुनिश्चित करना, लोक सेवा प्रबंधन, सी.एम. हेल्पलाइन, जन सुनवाई, पी.जी.आर., मंत्री, सांसद एवं विधायकों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही ।
राज्य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग एवं पिछड़ावर्ग आयोग एवं सभी तरह के आयोग से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही से संबंधित कार्य करेंगे । इसके अतिरिक्त वे नेशनल हेल्थ मिशन अन्तर्गत-राज्य शासन तथा भारत सरकार के द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों योजनाओं का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण इत्यादि, डीन मेडिकल कॉलेज, सिविल सर्जन, अधीक्षक एल्गिन से संबंधित समस्त नस्तियों का परीक्षण कर मॉनीटरिंग और प्रस्तुतीकरण करना, खेल एवं युवक कल्याण, पुरातत्व, रेडक्रास, आयुष विभाग, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़क संभाग-1 एवं 2, प्रोजेक्टर इम्पिलीमेन्टेशन यूनिट (पी.आई.यू.), लोक निर्माण विभाग (ई एण्ड एम) तथा कौशल विकास/तकनीकि शिक्षा का कार्य संपादन करेंगे ।
साथ ही विदेशी नागरिकों के वीजा संबंधी कार्य, पासपोर्ट संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन, विवाह अधिकारी, शोध क्षमता प्रमाण पत्र, शासकीय भूमियों के आवंटन से संबंधित प्रकरण (जिले की नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर से संबंधित प्रकरण) का परीक्षण एवं प्रतिवेदन, समस्त प्रकार के भू-अर्जन प्रकरण जिनको अवार्ड, अनुमोदन हेतु कलेक्टर को पेश किया जाता है का परीक्षण कर कलेक्टर को प्रस्तुत करना, स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत अतिशेष शिक्षकों की अपील का परीक्षण कर कलेक्टर को प्रस्तुत करना, राजस्व अभिलेखागार, आंग्ल अभिलेखागार शाखा, वसूली शाखा, ब्रिास्क शाखा, आर.आर.सी., सहायक अधीक्षक राजस्व शाखा, एस.डब्ल्यू.बी.एन., राजस्व मोहर्रिर, अधिक अन्न उपजाओ, भू-अभिलेख, डायवर्सन, भू-प्रबंधन शाखा, राहत शाखा और ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों के मत्स्य पालन के पट्टे प्रदाय संबंधी कार्य संपादन करेगा । साथ ही कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्य भी करेंगे । मुनीष सिंह सिकरवार डिप्टी कलेक्टर अपने कार्य के साथ-साथ जिला प्रोटोकाल अधिकारी एवं सत्कार शाखा पर संपूर्ण नियंत्रण तथा समस्त व्यवस्था का प्रभार देखेंगे ।
जिला स्तर पर पदस्थ अधिकारियों के लिंक अधिकारी भी बनाये गये हैं । छोटे सिंह आईएएस अपर कलेक्टर का लिंक अधिकारी व्ही.पी. द्विवेदी अपर कलेक्टर, व्ही.पी. द्विवेदी अपर कलेक्टर का लिंक अधिकारी सुश्री संजना जैन अपर कलेक्टर, संजना जैन अपर कलेक्टर का लिंक अधिकारी छोटे सिंह अपर कलेक्टर, मुनीष सिकरवार एस.डी.एम. कोतवाली का लिंक अधिकारी व्ही.के. कर्ण एस.डी.एम. गोहलपुर, व्ही.के. कर्ण एस.डी.एम. गोहलपुर का लिंक अधिकारी अरविंद सिंह एस.डी.एम. ओमती, अरविंद सिंह एस.डी.एम. ओमती का लिंक अधिकारी मनीषा वास्कले एस.डी.एम. गोरखपुर, मनीषा वास्कले एस.डी.एम. गोरखपुर का लिंक अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला एस.डी.एम रांझी, सुनील कुमार शुक्ला एस.डी.एम रांझी के लिंक अधिकारी मुनीष सिकरवार एस.डी.एम. कोतवाली होंगे ।

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