पत्रकारों के लिए एक बड़ी खबर है। बहुप्रतीक्षित मजीठिया वेजबोर्ड की सिफोरिशों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों औऱ गैर पत्रकारों और न्यूज
ब्रेकिंग न्यूज...ब्रेकिंग न्यूज...मजीठिया की सिफारिशें अप्रैल, 2014 से होंगी लागू
toc news internet channelपत्रकारों के लिए एक बड़ी खबर है। बहुप्रतीक्षित मजीठिया वेजबोर्ड की सिफोरिशों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों औऱ गैर पत्रकारों और न्यूज एजेंसियों के हित में यह फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अखबार प्रबंधन को झटका देते हुए कहा है कि वे अप्रैल, 2014 से अपने यहां सिफारिशें लागू करें। यानी अप्रैल, 2014 से यह सिफारिशें लागू हो जाएंगी।
यानी वेतन बोर्ड की सिफारिशों को चुनौती देने वाली विभिन्न समाचार पत्रों की याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिशों को अप्रैल 2014 से लागू करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधित वेतन को 11 नवंबर, 2011 से देने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र ने जिस दिन से सिफारिशों को अधिसूचित किया है उस दिन से अखबार प्रबंधन अपने कर्मचारियों को भुगतान करें। यानी नवंबर, 2011 से बतौर एरियर कंपनी लोगों को भुगतान करे। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि वह एरियर का भुगतान एक साल के भीतर चार समान किस्तों में कर सकती है।
आपको बता दें कि चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और शिवाकृति सिंह की पीठ ने एबीपी लिमिटेड, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य समाचार पत्रों के प्रकाशकों द्वारा दायर याचिकाओं पर 9 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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