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नई दिल्ली: जब तक लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, वेतन और भत्तों से जिंदगी आराम से काटते हैं. पूरा परिवार भी इसके सहारे चलता है. लेकिन जब रिटायरमेंट हो जाता है तो केवल पेंशन का सहारा होता है. हरियाणा के ढाई लाख रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए ये खुशखबरी है. राज्य की बीजेपी सरकार ने उन्हें बहुत बड़ा तोहफा दिया है. हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 2.5 लाख पेंशन धारकों को तोहफा देते हुए 1 जनवरी 2016 से पेंशन में संशोधन की घोषणा की है.
इसका फायदा पेंशन धारकों सहित पारिवारिक पेंशनधारकों को भी मिलेगा. अधिसूचना जारी होने के तीन महीने के अंदर संशोधित दरों पर पेंशन और बकाये का भुगतान किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर की गई चर्चा के उत्तर के दौरान यह घोषणा की.
उन्होंने कहा कि इस संशोधन का सभी पेंशन और पारिवारिक पेंशनरों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि हरियाणा देश के चुनिंदा राज्यों में एक है, जहां सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन में संशोधन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इसके तहत न्यूनतम पेंशन में बड़ा संशोधन किया गया है. अब न्यूनतम पेंशन 3500 से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दी गई है. दोनों श्रेणियों को इसका लाभ मिलेगा.
मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है. इसके अलावा जब भी महंगाई भत्ते की वृद्धि मूल वेतन से 50 प्रतिशत अधिक हो जाती है, उपदान की सीमा में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी.

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