TOC NEWS
महाराष्ट्र भाजपा नेता एकनाथ खड़से के खिलाफ भूमि खरीद से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) के सुपुर्द की जाएगी। राज्य सरकार ने बुधवार को बांबे हाई कोर्ट को यह जानकारी दी। जांच एसीबी के सुपुर्द करने का फैसला हाई कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद किया गया, जिसमें उसने स्थानीय पुलिस के जांच के तरीके पर असंतोष जताया था। राज्य सरकार के वकील ने न्यायमूर्ति आरवी मोरे और रेवती मोहिते डेरे की पीठ को बताया कि भ्रष्टाचार रोधी कानून के अंतर्गत आने वाले इस मामले की जांच अब पुणे पुलिस नहीं कर सकेगी।
प्रधान ने बताया, 'खड़से और उनके परिवार के खिलाफ जांच एसीबी के सुपुर्द की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी।' इससे पहले अपनी टिप्पणी में हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि राज्य सरकार जांच एसीबी के सुपुर्द नहीं करना चाहती है तो अदालत को इस संबंध में आदेश जारी करना पड़ेगा। अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत गवंडे की याचिका पर सुनवाई चल रही है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि राजस्व मंत्री रहते हुए खड़से ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम से अपने करीबी के नाम पुणे के भोसारी में 40 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली तीन एकड़ जमीन 3.75 करोड़ रुपये में खरीदी थी।
No comments:
Post a Comment