*सूचना आयोग का फ़ैसला*
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भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित सभी राशन दुकानों को सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी नागरिकों को देनी होगी। अभी तक सहकारी संस्थाएं, उनके द्वारा संचालित राशन दुकानों से संबंधित जानकारी देने से यह कहकर इंकार करती रही हैं कि सहकारी समितियां आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं आने के कारण जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं हैं। आयोग द्वारा इस दलील को सिरे से खारिज कर दिए जाने से अब नागरिकों को राशन दुकानों से संबंधित जानकारियां मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
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भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित सभी राशन दुकानों को सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी नागरिकों को देनी होगी। अभी तक सहकारी संस्थाएं, उनके द्वारा संचालित राशन दुकानों से संबंधित जानकारी देने से यह कहकर इंकार करती रही हैं कि सहकारी समितियां आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं आने के कारण जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं हैं। आयोग द्वारा इस दलील को सिरे से खारिज कर दिए जाने से अब नागरिकों को राशन दुकानों से संबंधित जानकारियां मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
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