Sunday, April 9, 2017

कांग्रेस के भंवर में फंसे सिद्धू... तिलमिला रहे हैं ...

Image result for SIDDHU

TOC NEWS //  9 Apr. 2017 

पंजाब के मंत्री सिद्धू को अब ये अहसास हो रहा होगा कि कांग्रेस में आकर उनकी आजादी खत्म हो गई है। उन्हे कम महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया और अब…

New Delhi, Apr 09: पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों चर्चा में हैं। वो अपने काम के कारण नहीं बल्कि कॉमेडी शो के कारण चर्चा में हैं। मंत्री बनने से पहले सिद्धू बीजेपी सांसद हुआ करते थे। बीजेपी में रहने के दौरान वो कॉमेडी शो में बतौर गेस्ट आया करते थे। लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद और मंत्री बनने के बाद से उनके कॉमेडी शो में भाग लेने को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। विरोधी इसको लेकर सिद्धू के साथ साथ पंजाब सरकार को भी निशाने पर ले रहे हैं। कैप्टन इमरिंदर सिंह ने सिद्धू के कॉमेडी शो में भाग लेने को लेकर कानूनी राय भी ली थी।

एडवोकेट जनरल ने उन्हे बताया कि सिद्धू के कॉमेडी शो में भाग लेने में कोई विरोधाभास नहीं वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में पंजाब औऱ हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू को आईना दिखाया है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सिद्धू के कॉमेडी शो का मामले पर एक याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाी करते हुए हाईकोर्ट ने सिद्धू और पंजाब के एडवोकेट जनरल से कुछ सवाल पूछे हैं। हाईकोर्ट ने पूछा कि मंत्री सरकारी पद पर तैनात कर्मचारी की तरह है। अगर कोई कर्मचारी पद पर रहते हुए बिजनेस करेगा तो क्या ये कॉनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि सिद्धू के टीवी पर कॉमेडी शो में आने पर कानूनी और नैतिक आधार पर विचार किए जाने की जरूरत है। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होनी है। सिद्धू और कॉमेडी शो के मामले में वकील एचसी अरोड़ा ने जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि सिद्धू कैबिनेट मंत्री हैं। संवैधानिक पद आसीन होने के चलते उन्हे कॉमेडी शो में भाग नहीं लेना चाहिए।

सुनवाई के दौरान पंजाब के एजी अतुल नंदा कोर्ट में ही थे। वकील एचसी अरोड़ा ने कोर्ट से कहा कि वो एजी से पूछे कि उनका क्या कहना है। कोर्ट ने सवाल पूछा कि मंत्री रहते हुए किसी शख्स को क्या कॉमेडी शो में शामिल होना चाहिए। इस मामले में शिष्टाचार क्या कहता है। कोर्ट में एजी ने मामले के कानूनी पक्ष को सामने रखा। याचिका दाखिल करने वाले वकील ने अपनी याचिका के पक्ष में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया। जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री को फिल्म में काम नहीं करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि इसी तहसे मंत्री को कॉमेडी शो में काम नहीं करना चाहिए। ये हितों के टकराव का मामला है। आपको बता दें कि पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के नियम 1966 के नियम 15 के तहत कोई भी कर्मचारी प्राइवेट ट्रेड या बिजनेस नहीं कर सकता।

कुल मिलाकर सिद्धू कांग्रेस में जाकर फंसते दिखाई दे रहे हैं। जो आजादी उन्हे बीजेपी में रहने के दौरान मिल रही थी वो अब नहीं है। सिद्धू ने पंजाब की सेवा का हवाला देकर और पंजाब के लिए काम करने की बात कहकर वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। दबी जुबान में सिद्धू के सहयोगी कह रहे हैं कि वो पंजाब सरकार में मंत्री बनकर फंस गए हैं। पहले तो उन्हे कम महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया और अब उनके शो करने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। सिद्धू का मानना है कि अगर कैप्टन ने कानूनी राय लेने की बात नहीं की होती तो कोई बखेड़ा नहीं होता। कैप्टन के कारण ही वो इस मुसीबत में हैं। बता दें कि कैप्टन ने सिद्धू के कॉमेडी शो में काम करने को लेकर एतराज जताया था। जिसके बाद पूरा मामला चर्चा में आ गया था।

No comments:

Post a Comment

CCH ADD

CCH ADD
CCH ADD

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news