देवघर के अदालत ने आज बिहार के पूर्व मुख्मंत्री पर चारा घोटाले के आरोप में साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख रुपये की सजा सुनाई है. बता दें कि देवघर कोषागार आरसी 64ए/96 से 89 लाख रुपये फर्जी तरीके से निकाले जाने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव सहित 16 आरोपी दोषी करार हैं. कोर्ट ने उन्हें 23 दिसंबर को दोषी पाया था. 3 जनवरी से मामले के दोषियों की सजा पर सुनवाई चल रही है. लालू यादव के वकील ने तबीयत का हवाला देते हुए जज से कम से कम सजा की गुहार लगाई थी.
ट्वीट देखिए.
#FodderScam: Lalu Prasad Yadav sentenced to 3.5 years in jail and Rs 5 lakh fine by Ranchi Court pic.twitter.com/wi0Cibm93R— ANI (@ANI) January 6, 2018
लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले में यह दूसरा ऐसा मामला है जिसमें सजा सुनाई जाएगी. आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को सीबीआई विशेष कोर्ट ने 23 दिसंबर को चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी करार दिया था. लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने धारा 420, 120 बी और पीसी एक्ट की धारा 13( 2) के तहत दोषी करार दिया था. चारा घोटाले मामले में कुल 34 आरोपी थे, जिनमें से 11 की मौत हो चुकी है. जबकि एक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और सीबीआई का गवाह बन गया.
लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सजा को लेकर हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे. लालू यादव के नजदीकी भोला यादव ने कहा है कि लालू यादव जल्दी ही निर्दोष होकर निकलेंगे और उन्हें बेल मिलेगी.
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