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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत की एसआईटी जांच कराने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने एसआईटी जांच की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया.
कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है और न्यायाधीशों के बयान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है. याचिकाकर्ताओं का प्रयास न्यायपालिका को कलंकित करना है. गौरतलब है कि जस्टिस लोया सोहराबुद्दीन शेख़ एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे. इस मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आरोपी थे, जिन्हें सीबीआई की विशेष अदालत ने जस्टिस लोया की मौत के बाद बरी कर दिया था.
जज लोया की एक दिसंबर 2014 को मौत हो गयी थी. वे सीबीआई के जज थे. मीडिया में आयी खबरों के अनुसार, वे उस दौरान अपने एक सहयोगी की बेटी के विवाह में शामिल होने गये थे और तभी उन्हें हर्ट अटैक हुआ और बाद में उनका निधन हो गया
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