Friday, April 27, 2018

सरकार को हुजूर नहीं, जी हुजूर जज चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की घटनाओं को गौर से देखिए

क्या आप सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो कुछ चल रहा है, उसे बारीकी से देख रहे हैं? जो भी ख़बरें छप रही हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार करने वाली हैं.

Ravish Kumar
नई दिल्ली: क्या आप सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो कुछ चल रहा है, उसे बारीकी से देख रहे हैं? जो भी ख़बरें छप रही हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार करने वाली हैं. कांग्रेस राज के समय न्यायपालिका में हस्तक्षेप की दुहाई देकर मौजूदा सरकार अपने हस्तक्षेप पर पर्दा डाल रही है. यह सरकार इसलिए नहीं है कि कांग्रेस के गुनाहों को दोहराती रहे. क्या जजों की नियुक्ति के मामले में मोदी सरकार ने कोई अलग नैतिक पैमाना कायम किया है? सुप्रीम कोर्ट के चार मुख्य न्यायाधीशों और चार पूर्व जजों ने जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार के हस्तक्षेप को लेकर चिन्ता जताई है. ये सभी जज कांग्रेस के महाभियोग के प्रस्ताव को खारिज भी कर चुके हैं. इनका सवाल है कि चीफ जस्टिस मिश्रा ने कॉलेजियम के प्रस्ताव को ठुकराने की अनुमति सरकार को कैसे दे दी है?

पूर्व चीफ जस्टिस आर एम लोढ़ा ने कहा है कि सरकार ने कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों में पसंद के आधार पर चुन कर स्वीकृति देकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला कर दिया है. उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस के. एम. जोसेफ का नाम अलग कर दिया, उनके नाम पर अभी तक सहमति नहीं दी है और कॉलेजियम के भेजे दूसरे नाम इंदु मल्होत्रा पर सहमति जताई है, यह ठीक नहीं है. ऐसा करके सरकार ने भविष्य में कुछ जजों के चीफ जस्टिस बनने की संभावना को ठुकरा दिया है. कॉलेजियम द्वारा भेजी गई फाइल पर हफ्तों बैठे रहना और उसके बाद एक नाम को छोड़ एक पर सहमति भेजना कोई नया खेल खेला जा रहा है.
जस्टिस आर एम लोढ़ा ने कहा है कि ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस मिश्रा को तुरंत कॉलेजियम की बैठक बुलाकर सरकार से बात करनी चाहिए. जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि चीफ जस्टिस भी फाइल पर अनिश्चितकाल के लिए बैठे नहीं रह सकते हैं और न ही सरकार. चीफ जस्टिस को अभी और तुरंत अपनी दावेदारी करनी चाहिए. परंपरा यही है कि सरकार कॉलेजियम के भेजे गए नामों में से पसंद के आधार पर नहीं छांट सकती है. मगर जस्टिस लोढ़ा के कार्यकाल में भी सरकार ने एक नाम को अलग किया था. एक्सप्रेस की सीमा चिश्ती ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है. जस्टिस लोढ़ा ने याद करते हुए कि कहा कि जब वे बाहर थे तब सरकार ने बिना उनकी जानकारी के गोपाल सुब्र्हमण्यम को अलग कर दिया था. उनके जज बनाए जाने को मंज़ूरी नहीं दी थी.

जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि यह बहुत गलत था, मैंने तुरंत कानून मंत्री को पत्र लिखा कि फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए. किसी चीफ जस्टिस के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि हम इसे अंजाम तक ले जाते मगर गोपाल सुब्रमण्यम ने ही अपना नाम वापस ले लिया था.

पूर्व जस्टिस टी एस ठाकुर ने भी जस्टिस के एम जोसेफ का प्रमोशन रोकने को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है. इसके अलावा दो और पूर्व चीफ जस्टिस और चार पूर्व जजों ने नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर एक्सप्रेस की सीमा चिश्ती से कहा है कि वे इस बात पर सहमत हैं कि चीफ जस्टिस मिश्रा को तुरंत सरकार से इस बारे में संवाद कायम करना चाहिए. तीन महीने हो गए हैं और अभी तक चीफ जस्टिस ने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसे लेकर वे चिन्तित हैं. दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ए पी शाह ने कहा है कि धीर-धीरे कॉलेजियम पर हमला बढ़ता जा रहा है. मैं हैरान हूं कि चीफ जस्टिस ने भरी अदालत में कहा कि जस्टिस के एम जोसेफ की फाइल लौटा देने में कुछ भी ग़लत नहीं है.

आप जानते हैं कि जस्टिस के एम जोसेफ ने उत्तराखंड में असंवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले को पलट दिया था. अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह 26 जनवरी की आधी रात को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, वह भी तो अदालत में नहीं टिक सका. मोदी लहर में जनता इन घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रही थी, उसे अभी भी लग रहा है कि संविधान की धज्जियां तो कांग्रेस के शासन में उड़ती थीं, अब नहीं. वह नहीं देख पा रही है कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा है. अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या चीफ जस्टिस मिश्रा के बाद जस्टिस रंजन गोगोई को चीफ जस्टिस की कुर्सी मिलेगी? वरिष्ठता क्रम में उन्हीं का नंबर है. उस दिन तय हो जाएगा कि सरकार सिर्फ इरादा ही नहीं रखती है, इरादे में कामयाब भी हो चुकी है. आप जब पूछेंगे तो यही कहेगी कि कांग्रेस हमें लेक्चर न दें. न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अपना रिकार्ड देखे. आप की गर्दन दूसरी दिशा में मुड़ जाएगी और इस तरह आप जो हो रहा है वो नहीं देखेंगे. दुखद है.

10 सितंबर 2017 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराना होगा. कई न्यूज़ संगठनों ने ऐसी ख़बरें दिखाई हैं कि मोबाइल सिम को आधार से लिंक करना अनिवार्य है और यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है. मगर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस झूठ की पोल खुल गई. आधार की सुनवाई कर रहे बेंच के जजों में से एक जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने UIDAI के वकील राकेश द्विवेदी से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने कब आदेश दिया है तब वकील साहब सकपका गए. पहले सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया कि कोर्ट ने ही कहा है कि सिम कार्ड को वेरीफाई कराना है मगर आधार से लिंक करने का आदेश तो उसमें था नहीं. अंत में उन्हें यह स्वीकार कर लेना पड़ा कि यह सही नहीं है और सरकार मिसगाइड कर रही थी यानी लोगों को भटका रही थी.


सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नाम लेकर देश से झूठ बोलने पर रविशंकर प्रसाद के साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? संविधान की शपथ लेने वाला मंत्री अगर इस तरह से झूठ बोले तो उसकी नैतिकत जवाबदेही क्या ये है कि कांग्रेस के राज में भी मंत्री इस तरह की हरकत करते थे. रविशंकर प्रसाद के हर बयान को देखिए, लगता है कि अपनी फाइल कम पढ़ते हैं, कांग्रेस की फाइल दिन रात रटते रहते हैं. हिन्दी के अख़बारों में ऐसी ख़बरें छपती भी नहीं हैं. जनता को पता भी नहीं होता है. लेकिन क्या आपको लगता है कि मंत्री और सरकार की यह हरकत नैतिक और संवैधानिक है?

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं. इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति TOC NEWS उत्तरदायी नहीं है. इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं. इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार TOC NEWS के नहीं हैं, तथा TOC NEWS उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है.

No comments:

Post a Comment

CCH ADD

CCH ADD
CCH ADD

Popular Posts

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news