प्रधानमंत्री आवास योजना में ठेकेदारी प्रथा पूर्णत: प्रतिबंधित है आवास निर्माण हितग्राही स्वयं करेगा |
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जबलपुर : ब्यूरो चीफ – प्रशांत वैश्य : 79990 57770
जबलपुर 15 जून 2018. संभागायुक्त आशुतोष अवस्थी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित हो रहे आवासों को समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टर्स, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और योजना के प्रभारी अधिकारियों से कहा कि निर्माण का नियमित निरीक्षण करें। आवास का निर्माण हितग्राही द्वारा स्वयं किया जाए। इस योजना में ठेकेदारी प्रथा पूर्णत: प्रतिबंधित है।
संभागायुक्त श्री अवस्थी ने निर्देश दिए जहां भी ठेकेदार द्वारा आवास निर्माण हो रहा है, रोकें। ठेकेदारों द्वारा हड़पी गई राशि को जमा कराया जाए। ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए। यदि शासकीय अमले की संलिप्तता प्रतीत होती है तो जांच कराई जाए और कार्रवाई की जाए।
संभागायुक्त ने बताया कि शिकायत मिली है कि मण्डला और डिण्डौरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में ठेकेदारों द्वारा हितग्राहियों से राशि लेकर मकान बनाने का कार्य किया जा रहा है। ठेकेदार राशि हड़प गए हैं।
उल्लेखनीय है कि एसईसीसी सर्वे 2011 के डाटा अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जीरो रूम और एक रूम कच्चा आवास वाले सर्वेक्षित परिवारों को प्रथमतया आवास स्वीकृत किया जाना है। निर्मित किए जा रहे आवास का क्षेत्रफल न्यूनतम 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। आवास एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कराए जाने का प्रावधान है।
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