जबलपुर, 15 फरवरी, 2019 राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए शनिवार 16 फरवरी को प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में राजस्व लोक अदालत लगायी जाएगी।
इस लोक अदालत में सभी कार्यपालक दंडाधिकारियों द्वारा अविवादित नामांतरण और बँटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन, नक्श बटांकन, आर.आर.सी. वसूली, ऋण पुस्तिकाओं का वितरण, भूमि बंधक दर्ज करना, भूमि बंधन निर्मुक्ति, शोध क्षमता प्रमाण-पत्र, दंड प्रक्रिया के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के साथ ही नजूल प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। राजस्व लोक अदालतों में प्रकरणों में पारित आदेशों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के साथ नकल प्रदान करने की कार्यवाही भी होगी।
प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी कर लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण की अपेक्षा की है। प्रमुख सचिव ने लोक अदालत में पारित आदेशों के बाद क्रियान्व्यन और रिकार्ड अद्यतन करने की कार्यवाही भी 28 फरवरी तक हर हाल में करने के लिए कहा है।
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