सिपाही ने जज को कोर्ट में घसीटा
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यह मामला इस साल 28 जुलाई का है. यह पहली बार हुआ है कि एक कांस्टेबल ने न्यायधीश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल सीमापुरी में तैनात था. उसने एक युवक को बिना हेलमेट बाइक चलाते पकड़ किया. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह जज का भाई है. इसके बावजूद हेड कांस्टेबल माही लाल ने कर्तव्य निभाते हुए उसका चालान काट दिया.
फिर क्या था जज गुस्से से लाल पीले हो गए. पहले तो चालान वापस लेने के लिए दबाव बनाया लेकिन नहीं मानने पर माही लाल को कोर्ट में पेश कराया.
इसके बाद माही लाल को तीन दिन तक कोर्ट कैंपस में चपरासी का काम करने का आदेश सुना दिया. माही लाल ने ये सज़ा तो भुगत ली लेकिन इस ‘नाइंसाफी’ से दुखी होकर उसने पूरा वाकया अपने सीनियर अधिकारियों को बताया.
जुलाई में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने शिकायत भी की, लेकिन वहां से इस शिकायत पर कोई जवाब नहीं आया. जिसके बाद अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करने की याचिका दायर की गई है.
अर्जी में भारतीय दंड संहिता के तहत सरकारी कर्मचारी को हानि पहुंचाने, सरकारी काम में बाधा डालने, धमकाने और आपराधिक साजिश करने का मामला दर्ज करने की अपील की गई है.
इस बीच माही लाल को सीमापुरी से हटा कर पंजाबी बाग ट्रैफिक सर्किल में भेज दिया गया है.
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