आरा। बिहार में आरा की एक अदालत ने शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट में ठाकरे के खिलाफ 3 साल से मुकदमा चल रहा था।
कोर्ट ने ठाकरे के खिलाफ कई वॉरंट जारी किए, लेकिन जब बाल ठाकरे पेश नहीं हुए तो सब डिविजनल जुडिशल मैजिस्ट्रेट एसबीएम त्रिपाठी ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया।
ऐडवोकेट राजेश सिंह ने मार्च 2008 में ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज कराया था। ठाकरे पर आरोप था कि उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र ' सामना ' में कई भड़काऊ लेख लिखे, जिससे बिहार के लोगों की भावना को ठेस पहुंची।
कोर्ट ने कई बार ठाकरे को पेशी के लिए समन भेजा लेकिन ठाकरे न तो खुद हाजिर हुए और न ही ठाकरे की तरफ से कोई और हाजिर हुआ। इसी वजह से कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए संपत्ति की कुर्की का आदेश दे दिया है।
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