उज्जैन, (डॉ. अरुण जैन)
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डॉ. मयंक जैन ने तीन पुलिसकर्मियों को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया है। इनमें एक हेडकांस्टेबल व दो कांस्टेबल शामिल है। तीनों को पुलिस कस्टडी से फरार हुए कुख्यात आरोपी गुलफाम के मामले में दोषी पाया गया है। फिलहाल तीनों पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी के आदेश गुरूवार को एसपी कार्यालय पहुंचे।
ये पुलिसकर्मी बर्खास्त- पुलिस सेवा से बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी हेडकांस्टेबल लालसिंह, कांस्टेबल शिवनारायण सोनी व गब्बूलाल है। हालांकि तीनों को घटना के तत्काल बाद ही पूर्व एसपी सतीशकुमार सक्सेना ने सस्पेंड कर दिया था। बाद में बहाल होकर इनकी विभागीय जांच की जा रही थी। जांच में डीआईजी जैन ने तीनों की घोर लापरवाही पाई। जिस पर उन्हें बर्खास्तगी की सजा दी गई।
डीआईजी डॉ. मयंक जैन ने बताया कि आरोपी के कस्टडी से फरार होने पर तीनों पुलिसकर्मियों की घोर लापरवाही पाई गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर हेडकांस्टेबल लालसिंह, कांस्टेबल शिवनारायण सोनी व गब्बूलाल को बर्खास्त कर पुलिस सेवा से पृथक किया गया।
मामले पर एक नजर- कुख्यात आरोपी गुलफाम उर्फ कय्यूम पिता मुन्ना खां निवासी जबरन कॉलोनी (नागदा) रतलाम के बहुचर्चित कांग्रेस नेता आरआर खान हत्याकांड के सिलसिले में भैरवगढ़ सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहा था। 16 मार्च 2011 को तीनों पुलिसकर्मी उसे पेशी पर लेकर नागदा गए थे। वापसी में बस स्टैंड पर गुलफाम के एक साथी ने तीनों पुलिसकर्मियों को ज्यूस पिलाया था। जिस पर तीनों बेहोशी की अवस्था में आ गए थे। उन्हेल के समीप आरोपी गुलफाम हथकड़ी सहित एक साथी की मदद से बाइक लूटकर भाग निकला था। दोनों मामलों की रिपोर्ट उन्हेल थाने में दर्ज की गई थी। बाद में तत्कालीन आईजी पवन जैन ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 15 हजार रूपए का इनाम घोषित किया था। फरारी के करीब डेढ़ माह बाद पुलिस ने गुलफाम को गिरफ्तार कर लिया था।
ये पुलिसकर्मी बर्खास्त- पुलिस सेवा से बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी हेडकांस्टेबल लालसिंह, कांस्टेबल शिवनारायण सोनी व गब्बूलाल है। हालांकि तीनों को घटना के तत्काल बाद ही पूर्व एसपी सतीशकुमार सक्सेना ने सस्पेंड कर दिया था। बाद में बहाल होकर इनकी विभागीय जांच की जा रही थी। जांच में डीआईजी जैन ने तीनों की घोर लापरवाही पाई। जिस पर उन्हें बर्खास्तगी की सजा दी गई।
डीआईजी डॉ. मयंक जैन ने बताया कि आरोपी के कस्टडी से फरार होने पर तीनों पुलिसकर्मियों की घोर लापरवाही पाई गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर हेडकांस्टेबल लालसिंह, कांस्टेबल शिवनारायण सोनी व गब्बूलाल को बर्खास्त कर पुलिस सेवा से पृथक किया गया।
मामले पर एक नजर- कुख्यात आरोपी गुलफाम उर्फ कय्यूम पिता मुन्ना खां निवासी जबरन कॉलोनी (नागदा) रतलाम के बहुचर्चित कांग्रेस नेता आरआर खान हत्याकांड के सिलसिले में भैरवगढ़ सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहा था। 16 मार्च 2011 को तीनों पुलिसकर्मी उसे पेशी पर लेकर नागदा गए थे। वापसी में बस स्टैंड पर गुलफाम के एक साथी ने तीनों पुलिसकर्मियों को ज्यूस पिलाया था। जिस पर तीनों बेहोशी की अवस्था में आ गए थे। उन्हेल के समीप आरोपी गुलफाम हथकड़ी सहित एक साथी की मदद से बाइक लूटकर भाग निकला था। दोनों मामलों की रिपोर्ट उन्हेल थाने में दर्ज की गई थी। बाद में तत्कालीन आईजी पवन जैन ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 15 हजार रूपए का इनाम घोषित किया था। फरारी के करीब डेढ़ माह बाद पुलिस ने गुलफाम को गिरफ्तार कर लिया था।
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