दिल्ली
उच्च न्यायालय ने राज्यसभा सदस्य अमर सिंह को राहत देते हुए उन्हें वर्ष
2008 के नोट के बदले वोट मामले में आज जमानत दे दी हालांकि, अदालत ने उनके
बिना इजाजत देश छोड़कर जाने पर पाबंदी लगायी है। न्यायिक हिरासत में एम्स
में इलाज करा रहे 55 वर्षीय सिंह की जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने उनसे 50
लाख रुपये का निजी मुचलका देने तथा इतनी ही राशि के लिये दो जमानतदार पेश
करने को कहा।
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने सिंह से कहा कि वह नोट के बदले वोट
मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करायें। सिंह ने
उनकी जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय
में चुनौती दी थी। निचली अदालत ने सिंह को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर 15
सितंबर को अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसकी अवधि 28 सितंबर तक रही। बाद में
अदालत ने उनकी नियमित तथा अंतरिम जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए उन्हें
दोबारा गिरफ्तार करने के निर्देश दिये। ये याचिकाएं इस आधार पर खारिज की
गयीं कि उनकी सेहत की स्थिति ‘स्थिर’ है। सिंह पर नोट के बदले वोट मामले
में भ्रष्टाचार निरोधक कानून और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों
के तहत आरोप लगे हैं।सिंह को छह सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने चिकित्सा कारणों के आधार पर जमानत देने की मांग की थी। उन्हें उल्टियां और अतिसार होने के चलते 12 सितंबर की शाम तिहाड़ जेल से एम्स स्थानांतरित किया गया। 15 सितंबर को उन्हें अंतरिम जमानत दी गयी थी।
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