Tuesday, October 25, 2011

पत्रकारों को मिला दिवाली उपहार,

पत्रकारों को मिला दिवाली उपहार, मजीठिया वेतनबोर्ड को मिली मंजूरी

नई दिल्‍ली, 25 अक्टूबर 2011













केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज समाचार पत्रों एवं संवाद एजेंसियों के पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन संबंधी मजीठिया वेतनबोर्ड की सिफारिशों को मंजूरी दे दी.
संशोधित वेतनमान एक जुलाई 2010 से लागू होगा जबकि मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता सहित अन्य भत्ते अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होंगे.
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया. केन्द्रीय श्रम मंत्री मल्लिकाअर्जुन खड़गे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि इस निर्णय से देश भर के 40,000 से अधिक पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारी लाभान्वित होंगे. उन्होंने कहा कि फैसले की अधिसूचना शीघ्र जारी कर दी जायेगी.
संशोधित वेतनमान पुराने मूल वेतन और जून 2010 तक का मंहगाई भत्ता एवं 30 प्रतिशत अंतरिम राहत के योग पर आधारित होगा. अंतरिम राहत पहले से ही दी जा रही है.
खड़गे ने बताया कि अखबारों को उनके कुल कारोबार के आधार पर आठ श्रेणियों में और समाचार एजेंसियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है. प्रथम चार श्रेणी वाले अखबारों के कर्मचारियों को 35 प्रतिशत की दर से और अंतिम चार श्रेणी के अखबार के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत की दर से संशोधित वेतनमान मिलेगा. सभी भत्तों के आंकलन के लिए संशोधित मूल वेतन में परिवर्तनीय मद के वेतन : वेरियेबल पे: को जोड़ा जाना चाहिए.
खड़गे ने बताया कि इसी तरह समाचार ऐजेंसियों की प्रथम दो श्रेणियों और अंतिम दो श्रेणियों के लिए भी उपरोक्त मापदंड सुझाए गए हैं. उन्होंने बताया कि जिस अखबार का कुल कारोबार एक हजार करोड़ रूपये और उससे अधिक है उसे पहली श्रेणी में रखा गया है. इसी तरह 500 करोड़ रूपये और उससे अधिक कारोबार वाले को द्वितीय, 100 करोड़ और उससे अधिक लेकिन 500 करोड से कम वाले को तीसरी, 50 करोड़ रूपये लेकिन सौ करोड़ से कम वाले को चतुर्थ श्रेणी, 10 करोड़ लेकिन 50 करोड से कम कारोबर वाली पांचवीं श्रेणी, पांच करोड़ और उससे अधिक लेकिन दस करोड से कम को छठी श्रेणी और एक करोड़ से कम वाले को आठवीं श्रेणी में रखा गया है.
संवाद ऐजेंसियों के मामले में जिनका कारोबार 60 करोड़ और उससे ज्यादा है उसे प्रथम श्रेणी में रखा गया है जबकि 30 करोड़ से ज्यादा लेकिन 60 से कम को द्वितीय श्रेणी, दस करोड़ और उससे ज्यादा लेकिन 30 करोड़ से कम को तीसरी श्रेणी और दस करोड़ से कम वालों को चतुर्थ श्रेणी में रखा गया है.
खड़गे ने कहा कि मकान किराया भत्ता एक्स वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दर से लागू होगा. इसी प्रकार परिवहन भत्ता इन तीन श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 20 प्रतिशत, दस प्रतिशत और पांच प्रतिशत की दर से लागू होगा.
उन्होंने बताया कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अखबारों के कर्मचारियों के लिए रात्रि पाली भत्ता प्रति दिन सौ रुपया, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अखबारों के कर्मचारियों के लिए 75 रुपया और पांच से आठ श्रेणी के अखबारों के कर्मचारियों के लिए 50 रूपये देय होगा.
संवाद ऐजेंसियों के लिए प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लिए सौ रूपया और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए 50 रूपया प्रति रात्रि पाली की दर से भत्ता देय होगा. प्रथम चार श्रेणी के अखबारों के कर्मचारियों के लिए एक हजार रूपये हार्डशीप भत्ता मिलेगा जबकि प्रथम दो श्रेणी के समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों को 500 रूपये हार्डशीप भत्ता देय होगा.
इसी प्रकार प्रथम दो श्रेणी के अखबारों एवं समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए एक हजार रूपये चिकित्सा भत्ता जबकि तीन और चार श्रेणी के अखबारों के कर्मचारियों को 500 रूपये चिकित्या भत्ता मिलेगा.
खड़गे ने कहा कि प्रस्तावों को अधिसूचना के लिए आज ही कानून मंत्रालय को भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि वह कोशिश करेंगे कि अधिसूचना जल्द से जल्द जारी हो.
समाचार पत्रों और संवाद समितियों के पत्रकारों और गैर.पत्रकारों के वेतनमान में संशोधन के लिए मई 2007 में वेतनबोर्ड का गठन किया गया था. वेतनबोर्ड ने अपनी सिफारिशें पिछले साल 31 दिसंबर को सरकार को सौंप दी थी.
खड़गे ने एक सवाल के जबाव में कहा कि सरकार के फैसले के लागू होने में कोई रूकावट नहीं है क्योंकि इस पर उच्चतम न्यायालय का कोई स्थगनादेश नहीं है लेकिन उच्चतम न्यायलय का जो भी अंतिम निर्णय होगा वह दोनों पक्षों पर लागू होगा.
यह पूछे जाने पर कि क्या कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की उम्र सीमा में बढोत्तरी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है, खड़गे ने कहा कि जो भी सुझाव कानून के तहत सुझाए गए हैं उन्हें स्वीकार किया गया है लेकिन कानून से इतर सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है.

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