एलर्ट रिपोर्टर// विवेक उरमलिया (सिहोरा // टाइम्स ऑफ क्राइम)
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सिहोरा। अतिरिक्ति सत्र न्यायाधीश ललिता धुर्वे की अदालत ने चार वर्ष की मासूम के साथ छेड़छाड़ के मामले को बेहद गंभीरता से लिया। उल्लेखनीय है कि पाटन थाने के ग्राम धनेटा निवासी आरोपी रानू सिंह गोंड़ को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और एक हजार रूपये का जुर्माना भी ठोक दिया। अभियोजन का पक्ष अतिरिक्त का पक्ष अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती कुक्कू दत्त ने रखा। दलील दी गई कि एक महिला अपनी चार साल की बेटी को घर के पीछे नल पर नहलाने ले गई थी। नहाने के बाद बच्ची अकेली घर लौट रही थी, तभी रास्ते मे आरोपी रानू सिंह गोंड़ की नजर उस नन्ही बालिका पर पड़ी। उसने अमरूद का प्रलोभन देकर कमरे में ले जाकर छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब हल्ला मचा तो पड़ोसी आ गये। इसके बाद पाटन थाने में अक्त अपराध दर्ज कराया गया।
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