सजा सुनाये जाने के तत्काल बाद अदालत के आदेश पर तीन वर्ष से अधिक की कैद
की सजा पाने वाले छह अभियुक्तों की जमानत रद्द कर उन्हें जेल भेज दिया गया।
आज अदालत में हाजिर न होने वाले एक आरोपी चारा आपूर्तिकर्ता फूल सिंह के
खिलाफ अदालत ने वारंट भी जारी किया।
चारा घोटाले में कुल 61 मामले दर्ज किए गए थे और बिहार से अलग होने के
बाद 53 को झारखण्ड स्थानांतरित कर दिया। गुरूवार के निर्णय के बाद से
रांची स्थित सीबीआई अदालतें 40 मामलों में निर्णय सुना चुकी हैं।
इस मामले में सीबीआई ने कुल
36 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किये थे, लेकिन मुकदमें की कार्रवाई
के दौरान ही छह आरोपियों की मौत हो गयी, जबकि तीन सरकारी गवाह बन गये और
शेष एक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, जिसे पहले ही सजा दी जा चुकी है।
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