Tuesday, March 19, 2013

काजल हत्याकांड:रेपिस्ट को 9 दिन में मिली सजा-ए-मौत


Click to Downloadभोपाल . बहुचर्चित काजल हत्याकांड में 9 दिनों की सुनवाई में ही भोपाल की स्थानीय अदालत ने न्याय कर दिया। 8 साल की बच्ची को किडनैप करके रेप और हत्या करने वाले दरिंदे नंदकिशोर बाल्मिकी को अदालत ने सजा-ए-मौत की सजा सुनाई। काजल की लाश इसी साल 4 फरवरी को मध्य प्रदेश के गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता के घर के पास मिली थी। इस हत्याकांड से शहर में सनसनी फैल गई थी और विरोधी पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया था।

डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज सुषमा खोसला ने महज नौ दिनों की सुनवाई के बाद गुरुवार को खचाखच भरी अदालत नंदकिशोर को फांसी का फैसला सुनाया। जज ने फैसले में लिखा है,'नंदकिशोर का अपराध अमानवीय है। मामले में आई गवाही से साबित हुआ है कि उसने मासूम से दुष्कर्म करने के बाद कन्नी से गला रेतकर उसकी हत्या की है। साथ ही पहचान छुपाने के लिए उसके सिर को पत्थर से कुचला है। नंदकिशोर के अमानवीय कृत्य के लिए मृत्युदंड से भी बड़ी सजा कम है। समाज में सुरक्षा, अपराधियों में भय, फरियादी, पीड़ित की अपेक्षाओ को ध्यान में रखकर अदालतों को फैसला सुनाना चाहिए। नंदकिशोर को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसका प्राणांत न हो।'

अदालत ने फैसले की पुष्टि के लिए हाई कोर्ट को भेजने के निर्देश भी दिए हैं। काजल के अपहरण के आरोप में सात साल, दुष्कर्म के आरोप में उम्रकैद, लैंगिक अपराधों में बच्चों का संरक्षण अधिनियम के आरोप में उम्र कैद और साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। सरकारी वकील राजेंद्र गिरि ने बताया कि यह प्रदेश में पहला मामला है जब 9 दिनों की सुनवाई में फैसला हो गया है।


3 फरवरी की काजल अपने छह साल के भाई चुन्नू के साथ भोपाल उत्सव मेला घूमने गई थी। जब दोनों वापस घर आ रहे थे तब नंदकिशरों ने दोनों को रोका और काजल को ऑटो में बैठाकर ले गया था। उसके बाद काजल से झाड़ियों में ले जाकर ज्यादती की और कन्नी से गला रेतकर हत्या कर उसके एक पैर को काटा था। पहचान छुपाने के लिए उसके सिर को पत्थर से कुचल दिया था। माता-पिता ने थाना टीटी नगर में काजल की गुमशुदगी कि रिपोर्ट लिखाई थी। मेला ग्राउंड में किताब की दुकान लगाने वाले अनूप मौर्य ने 4 फरवरी को कुत्ते को एक बच्ची का पैर ले जाते हुए देखा था। उसके बाद मौर्य ने झाड़ियों में जाकर देखा तो बच्ची का सिर कटा शव मिला था। पुलिस ने आरोपी नंद किशोर को 5 फरवरी को कलारी की दुकान से गिरफ्तार किया था।

जज सुषमा खोसला की अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नियमित रूप से गवाही का सिलसिला जारी रखा। लगातार पांच दिन तक चली गवाही में प्रॉसिक्यूशन ने 33 गवाहों की गवाही कराई थी। खास बात यह रही है कि गुरुवार को अदालत ने 15 मिनट की सुनवाई के बाद ही फैसला सुना दिया।

फैसले के दौरान जज ने नंदकिशोर से पूछा कि तुम्हें अपहरण, बलात्कार, हत्या और साक्ष्य छुपाने के आरोप में दोषी पाया है। तुम्हे कुछ कहना है? नंदकिशोर ने अदालत को बताया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, पुलिस उसे फंसा रही है। जज ने इसके बाद पूछा, 'तुमने अपनी सफाई में यह बात क्यों नहीं कही?' इसके जवाब में नंदकिशोर कुछ भी नहीं बोला। अदालत ने नंदकिशोर को धारा 363 के तहत 7 साल, धारा 366 के तहत में 10 साल, धारा 376 (दो) (एच) 201 के तहत 5 साल, धारा 302 के तहत फांसी और धारा 5(1) लैगिंक अपराधों बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। नंदकिशोर ने कहा कि वह फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगा।

No comments:

Post a Comment

CCH ADD

CCH ADD
CCH ADD

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news