विशेष सत्र न्यायालय का फैंसला
Represent by - Toc News
नरसिंहपुर-जिले के बहुचर्चित जमुनिया गोलीकांड के आरोपियों को विद्वान विशेष सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर पी. के. सिन्हा साहब द्वारा धारा 302,307, 120बी भा.द. सं. धारा 3(2-5) अ.जा. ज.जा. अत्याचार निवा. अधि. धारा 25,27 आयुध अधिनियम के आरोपों से निर्दोष बरी कर दिया। विचाराधीन मामले के अनुसार गोटेगांव थानांतर्गत ग्राम जमुनिया में नवदुर्गा त्यौहार के दौरान दिनांक 01अक्टूबर 2014 को रात्रि करीब 10.30 बजे आरोपी अंकित ऊर्फ राजेन्द्र प्रताप राजपूत, रॉकी उर्फ सत्यप्रकाश राजपूत एवं केहर ठाकुर द्वारा सुनील गोंड़ की 12 बोर राईफल से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही प्यारेलाल को बन्दूक से फायर कर गम्भीर चोटें कारित की थी। गोटेगाँव पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी अंकित राजपूत से एक बारह बोर बन्दूक एवं अभियुक्त रॉकी राजपूत से बारह बोर बन्दूक जप्त की थी।प्रकरण में अभियोजन ने 14 साक्षियों की गवाही कराई थी। जिसमें अभियुक्तों के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होकर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले को संदेह से परे साबित नही पाये जाने पर विद्वान विशेष सत्र न्यायाधीश श्री पी. के. सिन्हा साहब ने शनिवार को निर्णय घोषित करते हुये सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। मामले में आरोपी अंकित उर्फ राजेन्द्र प्रताप एवं रॉकी उर्फ सत्यप्रकाश की ओर से अधिवक्ता देवेन्द्र गोस्वामी (देवू) एवं आरोपी केहर ठाकुर की ओर से अधिवक्ता पुष्पेन्द्र सिंह बक्शी ने पैरवी की थी।
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नरसिंहपुर-जिले के बहुचर्चित जमुनिया गोलीकांड के आरोपियों को विद्वान विशेष सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर पी. के. सिन्हा साहब द्वारा धारा 302,307, 120बी भा.द. सं. धारा 3(2-5) अ.जा. ज.जा. अत्याचार निवा. अधि. धारा 25,27 आयुध अधिनियम के आरोपों से निर्दोष बरी कर दिया। विचाराधीन मामले के अनुसार गोटेगांव थानांतर्गत ग्राम जमुनिया में नवदुर्गा त्यौहार के दौरान दिनांक 01अक्टूबर 2014 को रात्रि करीब 10.30 बजे आरोपी अंकित ऊर्फ राजेन्द्र प्रताप राजपूत, रॉकी उर्फ सत्यप्रकाश राजपूत एवं केहर ठाकुर द्वारा सुनील गोंड़ की 12 बोर राईफल से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही प्यारेलाल को बन्दूक से फायर कर गम्भीर चोटें कारित की थी। गोटेगाँव पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी अंकित राजपूत से एक बारह बोर बन्दूक एवं अभियुक्त रॉकी राजपूत से बारह बोर बन्दूक जप्त की थी।प्रकरण में अभियोजन ने 14 साक्षियों की गवाही कराई थी। जिसमें अभियुक्तों के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होकर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले को संदेह से परे साबित नही पाये जाने पर विद्वान विशेष सत्र न्यायाधीश श्री पी. के. सिन्हा साहब ने शनिवार को निर्णय घोषित करते हुये सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। मामले में आरोपी अंकित उर्फ राजेन्द्र प्रताप एवं रॉकी उर्फ सत्यप्रकाश की ओर से अधिवक्ता देवेन्द्र गोस्वामी (देवू) एवं आरोपी केहर ठाकुर की ओर से अधिवक्ता पुष्पेन्द्र सिंह बक्शी ने पैरवी की थी।
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