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पत्रकारों का 2 लाख रू. का स्वास्थ्य बीमा व 5 लाख रू. का होगा दुर्घटना बीमा
भोपाल 22 जुलाई, 2016 - राज्य शासन द्वारा पत्रकारों के लिये मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना मंजूर की गयी है। योजना में संचार प्रतिनिधि का व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख और दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का होगा। योजना में 21 से 70 वर्ष उम्र के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे। बीमा कम्पनी के चिन्हित अस्पतालों में 2 लाख तक की चिकित्सा की केशलेस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को एक कार्ड दिया जायेगा। अन्य अस्पतालों में इलाज पर प्रतिपूर्ति की व्यवस्था रहेगी। संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना के आवेदन-पत्र आगामी 5 अगस्त तक लिये जा सकेंगे। जिन पत्रकारों ने गत वर्ष बीमा कराया था , उनका नवीनीकरण किया जाना है तथा जो पत्रकार गत वर्ष इस योजना में शामिल नही हो सके थे, उनका नए सिरे से बीमा कराया जा सकता है। बीमित प्रतिनिधि को नामिनी भी घोषित करना होगा। दुर्घटना की स्थिति पर 7 दिवस के अंदर बीमा कम्पनी के जिला कार्यालय को सूचित करना जरूरी होगा। प्रीमियम राशि का ड्राफ्ट यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड के नाम से बनेगा।
*कौन कर सकता है आवेदन*
बीमा योजना में संचार प्रतिनिधि के रूप में किसी भी अशासकीय समाचार एजेंसी, टेलीविजन चेनल, नेट मीडिया, समाचार पोर्टल आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला पत्रकार, संवाददाता, फोटोग्राफर और केमरामेन शामिल होंगे। मध्यप्रदेश में निवास करने वाले तथा मध्यप्रदेश में ही कार्य करने वाले संचार प्रतिनिधि योजना में शामिल होंगे। बीमा यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी से करवाया जायेगा। बीमा की अवधि एक वर्ष की होगी। जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार इसके पात्र होंगे। योजना में शामिल होने के लिये गैर-अधिमान्य श्रमजीवी पत्रकारों को पी.एफ. फण्ड अथवा टेक्स कटौती का फार्म नम्बर-16 देना जरूरी होगा। यह योजना सीधे बीमा कार्यालय से क्रियान्वित होगी। इसमें बीमा तिथि से पहले की सभी बीमारी कवर होंगी।
*कैसे करें आवेदन*
पत्रकार इंश्योरेंस कम्पनी की वेबसाइट www-mpindiaonline-com@mpgovt@Home-aspx अथवा जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट mpinfo-org से आवेदन-पत्र डाउनलोड कर इसे भरने के बाद यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी डिवीजनल ऑफिस-II 153, गुरु आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755-2555338, 9425015735 अथवा जनसंपर्क संचालनालय की अधिमान्यता शाखा में जमा कर सकते हैं।
*कितना प्रीमियम जमा कराना होगा*
साठ वर्ष तक की आयु के पत्रकारों के लिये निर्धारित वार्षिक प्रीमियम का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष आयु के पत्रकारों के लिये 85 प्रतिशत अंशदान जनसंपर्क संचालनालय द्वारा दिया जायेगा। शेष राशि संबंधित संचार प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायेगी। शेष राशि 25 अथवा 15 प्रतिशत संचार प्रतिनिधि द्वारा बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित कार्यालय में जमा करवाने के बाद ही अंशदान की राशि जनसंपर्क संचालनालय द्वारा जमा करवायी जायेगी। पति-पत्नी अथवा बच्चों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है। जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी प्रीमियम तालिका के अनुसार 21 से 35 वर्ष के पत्रकार का स्वयं का बीमा मात्र 829 रूपये का प्रीमियम जमा कराना होगा। पति पत्नि दोनों का बीमा 1168 रूपये में, पति पत्नि व 1 बच्चे के लिए 1507 रूपये , पति पत्नि व 2 बच्चे के लिए 1845 रूपये, पति पत्नि व 3 बच्चे के लिए 2184 रूपये जमा कराने होंगे। इसी तरह 36 से 45 वर्ष के पत्रकार का स्वयं का बीमा मात्र 981 रूपये का प्रीमियम जमा कराना होगा। पति पत्नि दोनों का बीमा 1390 रूपये में, पति पत्नि व 1 बच्चे के लिए 1798 रूपये , पति पत्नि व 2 बच्चे के लिए 2207 रूपये, पति पत्नि व 3 बच्चे के लिए 2615 रूपये जमा कराने होंगे। इसी प्रकार 46 से 55 वर्ष के पत्रकार का स्वयं का बीमा मात्र 1454 रूपये का प्रीमियम जमा कराना होगा। पति पत्नि दोनों का बीमा 2078 रूपये में, पति पत्नि व 1 बच्चे के लिए 2701 रूपये , पति पत्नि व 2 बच्चे के लिए 3324 रूपये, पति पत्नि व 3 बच्चे के लिए 3948 रूपये जमा कराने होंगे। जबकि 56 से 60 वर्ष के पत्रकार का स्वयं का बीमा मात्र 1952 रूपये का प्रीमियम जमा कराना होगा। जबकि पति पत्नि दोनों का बीमा 2802 रूपये में, पति पत्नि व 1 बच्चे के लिए 3653 रूपये , पति पत्नि व 2 बच्चे के लिए 4503 रूपये, पति पत्नि व 3 बच्चे के लिए 5354 रूपये जमा कराने होंगे। इसके अलावा 61 से 70 वर्ष के पत्रकार का स्वयं का बीमा मात्र 1575 रूपये का प्रीमियम जमा कराना होगा। जबकि पति पत्नि दोनों का बीमा 2732 रूपये में किया जायेगा।
पत्रकारों का 2 लाख रू. का स्वास्थ्य बीमा व 5 लाख रू. का होगा दुर्घटना बीमा
भोपाल 22 जुलाई, 2016 - राज्य शासन द्वारा पत्रकारों के लिये मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना मंजूर की गयी है। योजना में संचार प्रतिनिधि का व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख और दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का होगा। योजना में 21 से 70 वर्ष उम्र के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे। बीमा कम्पनी के चिन्हित अस्पतालों में 2 लाख तक की चिकित्सा की केशलेस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को एक कार्ड दिया जायेगा। अन्य अस्पतालों में इलाज पर प्रतिपूर्ति की व्यवस्था रहेगी। संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना के आवेदन-पत्र आगामी 5 अगस्त तक लिये जा सकेंगे। जिन पत्रकारों ने गत वर्ष बीमा कराया था , उनका नवीनीकरण किया जाना है तथा जो पत्रकार गत वर्ष इस योजना में शामिल नही हो सके थे, उनका नए सिरे से बीमा कराया जा सकता है। बीमित प्रतिनिधि को नामिनी भी घोषित करना होगा। दुर्घटना की स्थिति पर 7 दिवस के अंदर बीमा कम्पनी के जिला कार्यालय को सूचित करना जरूरी होगा। प्रीमियम राशि का ड्राफ्ट यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड के नाम से बनेगा।
*कौन कर सकता है आवेदन*
बीमा योजना में संचार प्रतिनिधि के रूप में किसी भी अशासकीय समाचार एजेंसी, टेलीविजन चेनल, नेट मीडिया, समाचार पोर्टल आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला पत्रकार, संवाददाता, फोटोग्राफर और केमरामेन शामिल होंगे। मध्यप्रदेश में निवास करने वाले तथा मध्यप्रदेश में ही कार्य करने वाले संचार प्रतिनिधि योजना में शामिल होंगे। बीमा यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी से करवाया जायेगा। बीमा की अवधि एक वर्ष की होगी। जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार इसके पात्र होंगे। योजना में शामिल होने के लिये गैर-अधिमान्य श्रमजीवी पत्रकारों को पी.एफ. फण्ड अथवा टेक्स कटौती का फार्म नम्बर-16 देना जरूरी होगा। यह योजना सीधे बीमा कार्यालय से क्रियान्वित होगी। इसमें बीमा तिथि से पहले की सभी बीमारी कवर होंगी।
*कैसे करें आवेदन*
पत्रकार इंश्योरेंस कम्पनी की वेबसाइट www-mpindiaonline-com@mpgovt@Home-aspx अथवा जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट mpinfo-org से आवेदन-पत्र डाउनलोड कर इसे भरने के बाद यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी डिवीजनल ऑफिस-II 153, गुरु आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755-2555338, 9425015735 अथवा जनसंपर्क संचालनालय की अधिमान्यता शाखा में जमा कर सकते हैं।
*कितना प्रीमियम जमा कराना होगा*
साठ वर्ष तक की आयु के पत्रकारों के लिये निर्धारित वार्षिक प्रीमियम का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष आयु के पत्रकारों के लिये 85 प्रतिशत अंशदान जनसंपर्क संचालनालय द्वारा दिया जायेगा। शेष राशि संबंधित संचार प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायेगी। शेष राशि 25 अथवा 15 प्रतिशत संचार प्रतिनिधि द्वारा बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित कार्यालय में जमा करवाने के बाद ही अंशदान की राशि जनसंपर्क संचालनालय द्वारा जमा करवायी जायेगी। पति-पत्नी अथवा बच्चों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है। जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी प्रीमियम तालिका के अनुसार 21 से 35 वर्ष के पत्रकार का स्वयं का बीमा मात्र 829 रूपये का प्रीमियम जमा कराना होगा। पति पत्नि दोनों का बीमा 1168 रूपये में, पति पत्नि व 1 बच्चे के लिए 1507 रूपये , पति पत्नि व 2 बच्चे के लिए 1845 रूपये, पति पत्नि व 3 बच्चे के लिए 2184 रूपये जमा कराने होंगे। इसी तरह 36 से 45 वर्ष के पत्रकार का स्वयं का बीमा मात्र 981 रूपये का प्रीमियम जमा कराना होगा। पति पत्नि दोनों का बीमा 1390 रूपये में, पति पत्नि व 1 बच्चे के लिए 1798 रूपये , पति पत्नि व 2 बच्चे के लिए 2207 रूपये, पति पत्नि व 3 बच्चे के लिए 2615 रूपये जमा कराने होंगे। इसी प्रकार 46 से 55 वर्ष के पत्रकार का स्वयं का बीमा मात्र 1454 रूपये का प्रीमियम जमा कराना होगा। पति पत्नि दोनों का बीमा 2078 रूपये में, पति पत्नि व 1 बच्चे के लिए 2701 रूपये , पति पत्नि व 2 बच्चे के लिए 3324 रूपये, पति पत्नि व 3 बच्चे के लिए 3948 रूपये जमा कराने होंगे। जबकि 56 से 60 वर्ष के पत्रकार का स्वयं का बीमा मात्र 1952 रूपये का प्रीमियम जमा कराना होगा। जबकि पति पत्नि दोनों का बीमा 2802 रूपये में, पति पत्नि व 1 बच्चे के लिए 3653 रूपये , पति पत्नि व 2 बच्चे के लिए 4503 रूपये, पति पत्नि व 3 बच्चे के लिए 5354 रूपये जमा कराने होंगे। इसके अलावा 61 से 70 वर्ष के पत्रकार का स्वयं का बीमा मात्र 1575 रूपये का प्रीमियम जमा कराना होगा। जबकि पति पत्नि दोनों का बीमा 2732 रूपये में किया जायेगा।
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