Monday, July 25, 2016

कलेक्टर कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम की उड़ रही धज्जियां

Toc News
समयसीमा में नहीं मिलती आवेदन की जानकारी
सुनवाई की जगह होती है पेशी

छिंदवाड़ा-आम जनमानस को समयसीमा में चाही गई जानकारी प्रदान करने और शासकीय कार्यों में पादर्शिता लाने की मंशा से शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अमल में लाया गया था लेकिन जिले के कलेक्टर कार्यालय में ही इस अधिनियम को मजाक बनाकर रख दिया गया है तो हम अन्य विभागों से क्या आस रख सकते है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी शासकीय संस्था से किसी भी प्रकार की जानकारी धारा 6(1) के आवेदन के तहत निर्धारित 30 दिवसों में सम्बंधित विभाग में नियुक्त लोकसूचना या सहायक लोकसूचना अधिकारी को आवेदन कर प्राप्त कर सकता है और निर्धारित समय अवधि में जानकारी न मिलने या अपूर्ण जानकारी मिलने पर धारा 19(1) के तहत सम्बंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी को आवेदन कर सकता है नियमानुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी को आवेदक एवं जिसके विरुद्ध अपील की गई है उसके समक्ष सुनवाई कर निर्धारित अधिकतम 45 दिवसों में अपील का निराकरण करना होता है।
        दुर्भाग्यवश सूचना के अधिकार अधिनियमों के प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर कार्यालय में कार्य न होकर इसे मजाक बनाकर अधिनियम का घोर उल्लंघन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।
         जिला कलेक्टर कार्यालय में जब किसी जानकारी को प्राप्त करने हेतु लोकसूचना अधिकारी को आवेदन दिया जाता है तो निर्धारित 30 दिवसों में कोई भी जानकारी आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई जाती है जिससे व्यथित होकर जब आवेदक जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करता है तो नियमानुसार एवं निर्धारित समय अवधि में न ही जिला कलेक्टर कार्यालय के अधिकारियों द्वारा आवेदक को सुनवाई की सूचना दी जाती है और न ही प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा सुनवाई की जाती है बल्कि इसके विपरीत जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रथम अपील की सुनवाई की जगह अन्य प्रकरणों के निराकरण हेतु लगने बाले कलेक्टर कोर्ट के दौरान ही आवेदक की पेशी की जाती है और तारीख पर तारीख देकर उसे 10-12 महीने तक बुलाया जाता है जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रथम अपील के निराकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है कि सम्बंधित अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकतम 45 दिवसों में आवेदक और अनावेदक की उपस्थिति में सुनवाई कर प्रथम अपील का निराकरण करना होता है।

          कलेक्टर कार्यालय के अतिरिक्त जिले के अधिकतर विभागों के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय हैं इस कारण कलेक्टर कार्यालय एवं अन्य विभागों से जानकारी प्राप्त नहीं होने पर जब आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करता है तो उसे सुनवाई की जगह लंबी पेशी का सामना करना पड़ता है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ ही साथ आवेदक के मौलिक अधिकारो का भी हनन है।
जिला कलेक्टर कार्यालय के सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रति इस उदासीन और लापरवाह रवैये से कैसे इस अधिनियम का लाभ आम जनमानस को मिल पायेगा और कैसे शासन की मंशा साकार हो पाएगी यह चिंतनीय प्रश्न है।
इस स्थिति में सुधार आना बहुत जरुरी है।

No comments:

Post a Comment

CCH ADD

CCH ADD
CCH ADD

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news