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पुणे की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को ‘रागिनी MMS 2′ फिल्म में पृष्ठभूमि में ‘हनुमान चालीसा’ के पाठ के साथ अभिनेत्री सनी लियोन द्वारा ‘अश्लील डांस’ कर लोगों की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाये जाने की शिकायत पर जांच का आदेश दिया है।
शिकायतकर्ता हेमंत पाटिल ने आरोप लगाया है कि फिल्म में अश्लीलता परोस कर उसकी निर्माता एकता कपूर ने धारा 295 ए के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचार्इ है। पाटिल ने फिल्म रिलीज होने के बाद 2014 में शिकायत दर्ज करायी थी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जे एस कोकाटे ने आज जारी अपने आदेश में कहा, ‘शिकायत एवं दस्तावेजों पर गौर किया। मुझे लगता है कि वर्तमान कार्यवाही में कोई आदेश जारी करने से पहले सीआरपीसी की धारा 202 के तहत इसकी जांच जरुरी है। पुलिस को सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच करने एवं निर्धारित अवधि में रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है।’ शिकायत में आरोप है कि फिल्म में डांस से भगवान हनुमान का कथित रूप से अपमान किया है।
पुणे की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को ‘रागिनी MMS 2′ फिल्म में पृष्ठभूमि में ‘हनुमान चालीसा’ के पाठ के साथ अभिनेत्री सनी लियोन द्वारा ‘अश्लील डांस’ कर लोगों की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाये जाने की शिकायत पर जांच का आदेश दिया है।
शिकायतकर्ता हेमंत पाटिल ने आरोप लगाया है कि फिल्म में अश्लीलता परोस कर उसकी निर्माता एकता कपूर ने धारा 295 ए के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचार्इ है। पाटिल ने फिल्म रिलीज होने के बाद 2014 में शिकायत दर्ज करायी थी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जे एस कोकाटे ने आज जारी अपने आदेश में कहा, ‘शिकायत एवं दस्तावेजों पर गौर किया। मुझे लगता है कि वर्तमान कार्यवाही में कोई आदेश जारी करने से पहले सीआरपीसी की धारा 202 के तहत इसकी जांच जरुरी है। पुलिस को सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच करने एवं निर्धारित अवधि में रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है।’ शिकायत में आरोप है कि फिल्म में डांस से भगवान हनुमान का कथित रूप से अपमान किया है।
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