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जिला ब्यूरो चीफ, जिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179
नरसिहपुर । न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय द्वारा बुधवार को सत्र प्रकरण 391/13 में आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया ।
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक शरद कुमार शर्मा ने बताय कि दिनांक 2 अक्टूबर 2013 को ग्राम शेड पिपरिया थाना मुंगवानी में शराब पिलाने के विवाद पर से कालूराम मेहरा को आरोपी मंजू उर्फ रामकिशन ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिससे वह 60 प्रतिशत जल गया । जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में में भर्ती कराया गया।
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पीडित के द्वारा मुंगवानी थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी एवं जिला चिकित्सालय में नायाब तहसीलदार द्वारा उसके मरणासन्न कथन लिए अभियोजन द्वारा न्यायालय में 13 साक्षियों की साक्ष्य अंकित कराई और न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी मंजू उर्फ रामकिशन को धारा 302 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया।

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