इलाहाबाद। जिस्म-2 फिल्म के प्रदर्शन
पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद उच्च
न्यायालय में सुनवाई गुरुवार को नहीं हो सकी। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई
के लिए आठ अगस्त की तारीख नियत की है।
यह आदेश
मुख्य न्यायमूर्ति एस आर आलम और न्यायमूर्ति विक्र मनाथ की खंडपीठ ने
राकेश की जनहित याचिका पर पारित किया है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म
जिस्म-2 के कुछ दृश्य आपत्तिजनक है। इसे दिखाए जाने से समाज पर बुरा असर
पड़ेगा। यह भी कहा है कि फिल्म को रिलीज करने से पहले सिनेमेटोग्राफी एक्ट के अन्तर्गत सेंसर बोर्ड नियमों का कड़ाई से पालन नहीं कर रहा है।
याचिका
पर वरिष्ठ अधिवक्ता एस एम ए काजमी ने बहस करते हुए कहा कि सिनेमेटोग्राफी
एक्ट का उक्त प्राविधान संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है।
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