TOC NEWS @ www.tocnews.org
नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने आज जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को थोड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि कन्हैया के खिलाफ लगे जुर्माने को लेकर 20 जुलाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे। बता दें कि कुमार ने अपने खिलाफ लगे जुर्माने के खिलाफ कल ही हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
बता दें कि संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू को फांसी दिए जाने की बरसी के मौके पर 2016 में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भारत- विरोधी नारेबाजी होने के सिलसिले में यूनिवर्सिटी के अपीली प्राधिकरण ने कुमार पर 10,000 रुपये का जुर्माना ठोका था।
मौखिक आदेश में जस्टिस रेखा पल्ली ने जेएनयू से कहा कि जहां तक जुर्माना भरने का सवाल है, कन्हैया कुमार के खिलाफ दंडात्मक कदम ना उठाया जाए। संबंधित जस्टिस के अवकाश पर होने की वजह यह मामला सुनवाई के लिए जस्टिस पल्ली के समक्ष आया।
जस्टिस ने कहा कि उन्होंने इसकी फाइल नहीं पढ़ी है और मामले को नियमित पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। कुमार की ओर से पेश हुई वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन और वकील तरन्नुम चीमा ने कहा कि केस पर फौरन सुनवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि कुमार अब यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं रहे और जुर्माना भरने की आज आखिरी तारीख है।
No comments:
Post a Comment