नरसिंहपुर, 06 अक्टूबर 2018. मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी अभय वर्मा ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार करेली के राधाबल्लभ वार्ड निवासी अमित भाटिया पिता सतीश कुमार भाटिया को जिला बदर किया गया है। अमित भाटिया को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री वर्मा ने अमित भाटिया को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि अमित भाटिया के विरूद्ध जुआ खेलने, साथियों के साथ रास्ता रोककर गंदी गालियां देकर मारपीट करने, अभद्रता करने, धमकी देने, मारपीट कर चोट पहुंचाने, शासकीय कार्य में बाधा डालने आदि से संबंधित अनेक अपराधों के प्रकरण पंजीबद्ध हैं। अमित के विरूद्ध विभिन्न प्रकरणों में अर्थदंड भी लगाया जा चुका है।
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