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इंदौर. आबकारी कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव ने आचार संहित लगने के बाद दिनांक 11/03/2019 को मध्यप्रदेश की देशी और विदेशी शराब दुकानों का नवीनीकरण के लिए 20 % राशि बढ़ा कर नवीनीकरण करने का आदेश जारी किया है । उसमें रेट, MSP और ड्यूटी का निर्धारण भी नही किया था ।
इसे लेकर इंदौर हाईकोर्ट में ओम प्रकाश की तरफ़ से एडवोकेट पुष्पमित्र भार्गव ने जनहित याचिका दाख़िल की थी जिस पर आज सुनवाई उपरांत हाईकोर्ट ने नवीनीकरण प्रक्रिया पर स्टे कर दिया और नोटिस जारी किए है अब 19/03 को सुनवाई होना है । आबकारी विभाग के अधिकारी जवाब देने में असमर्थ रहे ।
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