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सिहोरा। मझगवां के खिरहनी कला से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते पकड़े गए चार ट्रैक्टरों पर एसडीएम सिहोरा आईएएस फ्रैं क नावेल ने 80 हजार का जुर्माना लगाया है। एसडीएम ने यह जुर्माना मझगवां टीआई सहवाल सिंह के जांच प्रतिवेदन के आधार पर लगाया है।
यह है मामलामझगवां टीआई ने सोमवार को मुखबिर की सूचना पर खिरहनी घाट में दबिश देकर ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 20 एए 3637 चालक राकेश कोल, एमपी 20 एए 6885 चालक विजय कोल,एमपी 20 एए 8904 चालक भज्जी कोल,एमपी 21 एए 2886 चालक अंतु कोल को रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते पकड़ा था।
वाहनों के खिलाफ भू राजस्व संहिता 247 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच प्रतिवेदन एसडीएम सिहोरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। एसडीएम ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर मध्य प्रदेश गौड़ खनिज नियम 1996 , खान एवं मध्य प्रदेश अवैध खनन परिवहन तथा भण्डारण निवारण नियम 2006 के उपनियम 18 एवं खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत जब्त चारों ट्रैक्टरों पर 80 हजार का जुर्माना लगाया है।
सिहोरा। मझगवां के खिरहनी कला से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते पकड़े गए चार ट्रैक्टरों पर एसडीएम सिहोरा आईएएस फ्रैं क नावेल ने 80 हजार का जुर्माना लगाया है। एसडीएम ने यह जुर्माना मझगवां टीआई सहवाल सिंह के जांच प्रतिवेदन के आधार पर लगाया है।
यह है मामलामझगवां टीआई ने सोमवार को मुखबिर की सूचना पर खिरहनी घाट में दबिश देकर ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 20 एए 3637 चालक राकेश कोल, एमपी 20 एए 6885 चालक विजय कोल,एमपी 20 एए 8904 चालक भज्जी कोल,एमपी 21 एए 2886 चालक अंतु कोल को रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते पकड़ा था।
वाहनों के खिलाफ भू राजस्व संहिता 247 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच प्रतिवेदन एसडीएम सिहोरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। एसडीएम ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर मध्य प्रदेश गौड़ खनिज नियम 1996 , खान एवं मध्य प्रदेश अवैध खनन परिवहन तथा भण्डारण निवारण नियम 2006 के उपनियम 18 एवं खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत जब्त चारों ट्रैक्टरों पर 80 हजार का जुर्माना लगाया है।
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