रायपुर। छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन की रिट याचिका पर बिलासपुर उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस रायपुर को आदेश पारित किया है की छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन से समान नाम जर्नलिस्ट यूनियन छ. ग. के पंजीयन के पूर्व पेश की गई आपत्तियों का निराकरण 6 सप्ताह के भीतर किया जावे। आदेश की सत्य प्रतिलिपि संबंधित विभाग में प्राप्त होने के 6 सप्ताह में निराकरण करने का आदेश पारित किया गया है। याचिका में उल्लेख किया गया था कि समान नाम का पंजीयन प्रक्रिया में आपत्तियों पर कोई निराकरण नहीं किया गया तथा उक्त यह समान नाम/मिलता जुलता नाम से पंजीयन ट्रेड यूनियन एक्ट के विपरीत है।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि संलग्न
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