Wednesday, July 4, 2018

सीएम नारायणसामी बोले- पुडुचेरी में भी लागू हो सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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नई दिल्ली । मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली उपराज्यपाल की शक्तियों को कम करने के संबंध में सुनाए फैसले का दिल से स्वागत किया है। साथ ही कहा है कि शीर्ष अदालत के फैसले को पुडुचेरी में भी लागू किया जाना चाहिए।
सीएम नारायणसामी ने ऐसा नहीं होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी भी दे डाली है। बता दें कि पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार भी उपराज्यपाल किरण बेदी के अनावश्यक हस्तक्षेप से परेशान हो गई है। इसको लेकर कई बार विवाद भी हो चुके हैं।
यही वजह है कि जब दिल्ली सरकार और एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो नारायणसामी को भी उम्मीद की किरण नजर आ गई है। नारायणसामी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि फैसला इस केंद्र शासित प्रदेश पर भी पूरी तरह लागू होता है।
कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी कि अगर एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक काम नहीं किया तो वह कोर्ट अवमानना की याचिका दायर करेंगे। उन्होंने मीडिया से कहा , ' मैं फैसले का स्वागत करता हूं और यह पुडुचेरी सरकार पर भी पूर्णत: लागू होता है। पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है। यह चुने हुए प्रतिनिधियों की ऐतिहासिक और बड़ी जीत है।'
नारायणसामी ने किरण बेदी का नाम लिए बिना कहा, 'जो भी काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब दिए गए फैसले के विरोधाभासी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक काम करने में नाकाम रहने वालों के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर करुंगा।'
दिल्ली सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच सत्ता की रस्साकशी पर एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि एलजी अनिल बैजल को स्वतंत्र फैसला लेने का हक नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन और कानून-व्यवस्था सहित 3 मसलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास अन्य विषयों पर कानून बनाने एवं शासन करने का हक है। नारायणसामी लगातार किरण बेदी पर रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों में दखल करने का आरोप लगाते रहे हैं।

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