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| एयरसेल-मैक्सिस केस में CBI ने पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र |
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एयरसेल-मैक्सिस करार मामले में अपने पूरक आरोप पत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने राजधानी की पटियाला हाउस अदालत में वीरवरी को एक पूरक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम सहित 18 आरोपियों के नाम शामिल हैं। जूनियर चिदंबरम इस मामले में पहले से आरोपी हैं।
करीब 3500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस करार घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी के समक्ष पूरक आरोप पत्र दायर किया। सैनी ने कहा कि वह इस मामले में 31 जुलाई को सुनवाई करेंगे। सीबीआई के पूरक आरोप पत्र में जो 16 अन्य नाम हैं उनमें छह कंपनियों के अलावा मलेशियाई मीडिया मुगल आनंद कृष्णन, राल्फ मार्शल, पूर्व सचिव (आर्थिक मामला) अशोक कुमार झा, तत्कालीन अतिरिक्त सचिव अशोक चावला, दो मौजूदा आईएएस अधिकारी -संयुक्त सचिव कुमार संजय कृष्ण और निदेश दीपक कुमार सिंह, अवर सचिव राम शरण, एस भाष्कर रमन, ए. पलानीयप्पम और वी श्रीनिवासन शामिल हैं।
बता दें कि सीबीआई व ईडी एयरसेल मैक्सिस को 2006 में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति दिलाने में कार्ति की भूमिका की जांच कर रही है। उस समय उनके पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। इस मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13 जून को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि इस चार्जशीट में पी. चिदंबरम को आरोपी नहीं बनाया गया है, जिनसे हाल ही में आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस डील के बारे में सीबीआई व ईडी ने पूछताछ की थी। हालांकि ईडी ने कुछ अन्य लोगों को बाद में आरोपी बनाने के लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने का संकेत दिया है।


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