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इंदौर के पलासिया क्षेत्र के गीता नगर में सितंबर 2016 में एकतरफा प्यार में छात्रा की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले इंजीनियर को कोर्ट ने शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. आरोपी ने फेसबुक पर लड़की बन छात्रा से दोस्ती की थी.
इसके बाद छात्रा ने दोस्ती खत्म की तो वह उससे बात करने उसके घर पहुंचा और मां के सामने छात्रा पर चाकू से 22 वार किए. बचाने आई मां पर भी उसने हमला किया था. अभियोजन पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की थी. कोर्ट ने घटना को विरल से विरलतम नहीं मानते हुए कहा उम्रकैद की सजा देना उचित होगा.
क्या था मामला
इंदौर के महू निवासी आरोपी साफ्टवेयर इंजीनियरिंग अमित उर्फ अथर्व पिता सुशील यादव ने 27 सितंबर 2016 को गीता नगर पलासिया स्थित कृष्णा अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर रहने वाली 12वीं की छात्रा प्रिया रावत पर चाकू से 22 वार किए थे. लोगों से बचने के लिए उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी, जिससे वह घायल हो गया था.
पुलिस पलासिया ने इलाज के दौरान ही उस पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी दर्शा दी थी. ठीक होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया था तभी से आरोपी जेल में है. शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश एमके शर्मा ने आरोपी को उम्रकैद, पांच हजार रुपए जुर्माना, मृतका की मां पर हमले के आरोप में एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
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