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नई दिल्ली: मध्यप्रदेश के मंदसौर में 7 साल की स्कूली बच्ची से रेप के मामले न्यायालय ने आरोपी इरफान और आसिफ को फांसी की सजा सुनाई है. मंदसौर रेप में फास्ट न्याय देते हुए कोर्ट ने केवल 56 दिनों में ट्रायल पूरा कर विशेष न्यायाधीश निशा गुप्ता ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा दी है.
आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत दोनों को 7 -7 साल की सजा, 10-10 हजार जुर्माना तो वहीं धारा 366 के तहत 10-10 साल की सजा व 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट ने इन दो धाराओं के अलावा धारा 307 में आजीवन कारावास और 376(d) बी में दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है.
क्या है मंदसौर रेप मामला
26 जून की शाम 5.30 बजे मंदसौर में 7 साल की बच्ची को स्कूल से इरफान और आसिफ नाम के दोनों आरोपी ने अपहरण किया और दोनों ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया. आरोपियों ने बच्ची का गला रेंत कर उसे मरा समझकर फेंक कर चले गए थे. जिसके बाद अगले दिन लड़खड़ाते गिरते हुए अपने घर आई जिसकी गंभीर हालत देख फौरन अस्पताल लेकर जाया गया.
26 जून की शाम 5.30 बजे मंदसौर में 7 साल की बच्ची को स्कूल से इरफान और आसिफ नाम के दोनों आरोपी ने अपहरण किया और दोनों ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया. आरोपियों ने बच्ची का गला रेंत कर उसे मरा समझकर फेंक कर चले गए थे. जिसके बाद अगले दिन लड़खड़ाते गिरते हुए अपने घर आई जिसकी गंभीर हालत देख फौरन अस्पताल लेकर जाया गया.
बच्ची की हालत काफी गंभीर थी जिसके बाद जिला अस्पताल से बच्ची को इंदौर रेफर कर दिया था. बता दें अभी भी बच्ची का इलाज चल रहा है. वहीं पुलिस ने आरोपी को सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को 24 घंटे के भीतर ढूंढ निकाला था. इस कांड के बाद लोगों में काफी आक्रोश था व मध्य प्रदेश के कई जिलों में खूब विरोध प्रदर्शन था.
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