10 अगस्त तक बुलाये आवेदन-पत्र
भोपाल । मध्यप्रदेश के पत्रकारों के हक में राज्य सरकार एक और अहम फैसले पर जल्द अमल करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के सभी पत्रकारों को किसी दुर्घटना के चलते सुरक्षा कवच हासिल हो जाएगा। इस उद्देश्य से लागू की जा रही व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में सरकार प्रीमियम की 75 प्रतिशत भरपाई खुद करेगी। योजना का विस्तृत विवरण, आवेदन-पत्र 10 अगस्त तक अंशदान की राशि के साथ जिला जनसम्पर्क कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे।
इन पत्रकारों को मिलेगा फायदा
दुर्घटना के सेफ्टी-कव्हर में अधिकाधिक पत्रकारों को शामिल किया जा रहा है। इसके चलते प्रदेश के शहरी ही नहीं, ग्रामीण अंचल तक में काम कर रहे पत्रकारों को बीमा योजना का फायदा मिल सकेगा। इनमें संचार प्रतिनिधि के बतौर काम कर रहे सभी ऐसे पत्रकार, संवाददाता, फोटो-ग्राफर और कैमरामेन शामिल होंगे जो किसी गैर-सरकारी समाचार एजेंसी, टेली-विजन चैनल, नेट-मीडिया या समाचार-पोर्टल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अलबत्ता, इन पत्रकारों का मध्यप्रदेश में निवास करना और उनका कार्यक्षेत्र इसी प्रदेश में होना जरूरी होगा। इसी तरह इनकी उम्र 21 से 70 साल के बीच होनी जरूरी होगी।
एक लाख रुपये का होगा बीमा
योजना पर अमल को लेकर जन-सम्पर्क विभाग जल्द ही केन्द्र सरकार की सार्वजनिक उपक्रम बीमा कंपनी से करार करने जा रहा है। इस बीमे की कुल रकम एक लाख रुपये तय की गई है। इसकी सालाना तयशुदा प्रीमियम राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा जन-सम्पर्क विभाग चुकायेगा और शेष 25 प्रतिशत राशि संबंधित पत्रकार को जमा करनी होगी। यह बीमा एक साल के लिये होगा और यह अवधि पूरी होने के पहले फिर अगले साल के लिये इसका नवीनीकरण होगा।
तयशुदा प्रारूप में होगा आवेदन
योजना का लाभ लेने के इच्छुक पत्रकारों से निर्धारित प्रारूप में 10 अगस्त 2011 तक आवेदन-पत्र बुलाये गये हैं। पत्रकारों की सुविधा की दृष्टि से ये आवेदन-पत्र जिला जनसम्पर्क कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
राज-पत्र और विभागीय वेबसाइट पर जानकारी
योजना संबंधी आवेदन-पत्र का प्रारूप, नियम और शर्ते मध्यप्रदेश राज-पत्र में प्रकाशित किये जा चुके हैं। योजना की जानकारी विभागीय वेब-साइट http://www.mpinfo.org/ पर भी उपलब्ध करवाई गई है।
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