बालाघाट-ब्यूरो प्रमुख-डी. जी. चौरे-93023 02479
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बालाघाट । मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन को न्यायालय ने एक महिला को धमकाने के मामले में जमानत दे दी, वहीं आचार संहिता उल्लंघन के एक अन्य मामले से भी उन्हें बरी कर दिया गया।toc news internet channal
न्यायालय ने सोमवार को एक महिला को धमकाने के मामले में बिसेन को जमानत दे दी है। बिसेन का कहना है कि उनके खिलाफ थाने में कोई मामला नहीं है, बल्कि महिला ने न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है। महिला ने अपने विवेक पर यह मामला दर्ज कराया था।
वहीं, लोकसभा चुनाव 2009 के दौरान रामनवमी के जुलूस में खुलेआम तलवार लहराने का आरोप लगने के बाद बिसेन के खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को बालाघाट के द्वितीय श्रेणी न्यायाधीश ने मंत्री को बरी कर दिया।
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