ब्यूरो प्रमुख // राजेश रजक (सागर //टाइम्स ऑफ क्राइम)
प्रतिनिधि से संपर्क:- 94065 56846
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सागर . सोर जिले की केसली ग्राम पंचायत की पुष्पा खुअरिया व उनके पति पूर्व सरपंच ने चुनाव मे नामांकन के दौरान शपथ पत्र पेश कर कमांडर जीप, तीन ट्रेक्टर, एक मारूति कार, रिवाल्वर, आठ दुकाने व एक बेअर हाउस सहित एलजीली की गैस एजेंसी होना बताया थपा। आरोप है कि दोनों अनावेदकों ने ग्राम सचिवसब इंजीनियर इंचार्ज से मिलीभगत कर वीपीउल काड्र बनवा लिया। इसके साथ ही मनरेगा में जाब कार्ड बनवाया। इसकी बकायदा पांच वर्षों से मजदूरी ले रहे हैं। इसके प्रभाव से दो लाख रूपये कपिलधारा कुंए के लिए भी प्राप्त कर लिए। इसके साथ ही कुंए के मुफ्त में 73 हजार की मोटर भी प्राप्त कर ली।
अनावेदकों ने गलत जानकारी देकर वीपीएल कार्ड बनवाकर धांधली कर रहे है। शिकायत किये जाने के बाद भी आज तक जिम्मेदारों की ओर से कोई र्कावाहीं नहीं की गई। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने मामलें को गम्भीरता से लेते हुए सभी अनावेदकों को नोटिस जारी कर जबाब पेश करने के निर्देश दिए है। याचिकाकत्र्ता की ओर से अधिवक्ता टीएम रूपरा ने पक्ष रखा। केसली ग्राम में करोड़पति पूर्व सरपंच व उनकी पत्नी वर्तमान सरपंच के नाम वीपीएल कार्ड व मनरेगा का जॉब कार्ड होने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। चीफ जस्टिस एस.आर.आलम और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने मामलें में सख्त रूख अख्तियार करते हुए राज्य शासन सागर, संभाग के कमिश्रर, कलेक्टरएस.पी. व सीईओ व अनावेदक सरपंच पति-पत्नी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाब पेश करने के निर्देश दिए है। हाईकोर्ट में यह मामला सुधीर भाई की ओर से दायर किया गया।
अनावेदकों ने गलत जानकारी देकर वीपीएल कार्ड बनवाकर धांधली कर रहे है। शिकायत किये जाने के बाद भी आज तक जिम्मेदारों की ओर से कोई र्कावाहीं नहीं की गई। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने मामलें को गम्भीरता से लेते हुए सभी अनावेदकों को नोटिस जारी कर जबाब पेश करने के निर्देश दिए है। याचिकाकत्र्ता की ओर से अधिवक्ता टीएम रूपरा ने पक्ष रखा। केसली ग्राम में करोड़पति पूर्व सरपंच व उनकी पत्नी वर्तमान सरपंच के नाम वीपीएल कार्ड व मनरेगा का जॉब कार्ड होने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। चीफ जस्टिस एस.आर.आलम और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने मामलें में सख्त रूख अख्तियार करते हुए राज्य शासन सागर, संभाग के कमिश्रर, कलेक्टरएस.पी. व सीईओ व अनावेदक सरपंच पति-पत्नी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाब पेश करने के निर्देश दिए है। हाईकोर्ट में यह मामला सुधीर भाई की ओर से दायर किया गया।
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