Thursday, July 28, 2011

अनुकंपा नियुक्ति संदेह के कटघरे में

प्रतिनिधि // संतोष कुमार गुप्ता (शहडोल // टाइम्स ऑफ क्राइम)
प्रतिनिधि से सम्पर्क : 94243 30959
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शहडोल. मप्र राज्य कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र निगम के साथ अन्य सदस्य जानकारी देते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-2-11-2005 / 22/ पं.-2 भोपाल दिनांक 28.12.2005 द्वारा निर्देश दिए गए है कि सेवाकाल के दौरान किसी भी शिक्षाकर्मी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा दी जाएगी एवं मध्यप्रदेश शासन स.प्र.विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक सी/3/4/1/3 /06 भोपाल दिनांक 18.8.2008 द्वारा शासकीय सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में संलग्रीकरण करते हुए एक जाई निर्देश जारी किए है कि उक्त निर्देशों में बिंदु क्रमंाक 9-9 में लेख है कि अनुकंपा नियुक्ति आवेदन पत्र प्राप्त होने से एक माह की समय सीमा में प्रत्येक विभाग की कार्यवाही सुनिश्चित करें। तथा राज्य शासन ने पुन: नये निर्देश में पत्र क्रमांक सी/3/17 /2009/1/3निधि/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के दिवंगत होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। लेकिन अनुकंपा नियुक्ति अनुदान 1.25 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन इन निर्देशों के बावजूद विभाग प्रमुखों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। संभागीय अध्यक्ष अग्रवाल ने संवेदनशील आयुक्त प्रदीप खरे एवं कलेक्टर नीरज दुबे से उक्त निर्देशों के परिपेक्ष्य में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि अधिकांश विभाग प्रमुख अनुकंपा नियुक्त के मामले में उदासीन है जबकि संगठन ने पूर्व में कमिश्रर परामर्शदात्री समिति बैठक दिनांक 23.11.2010 तथा कलेक्टर बैठक समिति में 5.8.2010 अनुकंपा नियुक्त के संबंध में विभागवार गंभीर चर्चाएं प्रमाणित तौर पर की साथ ही अधिकारी द्वारा इस संबंध में कड़े निर्देश भी जारी किए गए। श्री अग्रवाल द्वारा आयुक्त एवं कलेक्अर से इस ओर ध्यान देते हुए उन आश्रितों को अनुकंपा नियुक्त के साथ-साथ राहत राशि प्रदान करने के लिए एवं संबंधित परिवार आश्रितों के मानसिक एवं आर्थिक तौर पर राहत महसूस करायें। जिसमें शासकीय दायित्व एवं सामाजिक उत्थान के कार्य में क्रियान्वयन पर संघ प्रशासन का आजीवन आभारी रहेगा तथा सदस्यों को राहत मिल सकेगी।

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