बैतूल// रामकिशोर पंवार ( टाइम्स ऑफ क्राइम)
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बैतूल, बैतूल जिले के थाना आमला के ग्राम सोनतलाई में दहेज हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एससी उपाध्याय ने चार आरापियों को दस-दस साल की सजा एवं पांच-पांच हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपियों द्वारा मृतिका को दहेज में मोटरसाइकिल और 50 हजार रूपए नगद लाने के लिए मानसिक और शारारिक रूप से प्रतोडित किया जाता था। जिससे तंग आकर घटना दिनांक को मृतिका ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। थाना आमला के ग्राम सोनतलाई निवासी प्रमिला पति बबलू का शव 30 सिंतबर 1998 को कुएं से बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की तो सामने आया कि मृतिका को उसका पति बबलू पिता नथनलाल, ससुर नथनलाल पिता महंगीलाल, सास रामबाई, देवर राजेश दहेज में मोटर साइकिल और 50 हजार रूपए लाने के लिए प्रताडऩा देते थे। इसी प्रताडऩा से तंग आकर मृतिका ने मौत को गले लगा लिया था। पुलिस ने चारों ही आरोपियों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया था। उक्त प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश एससी उपाध्याय के न्यायालय में चल रहा था। न्यायाधीश उपाध्याय ने चारों ही आरोपियों को धारा 304 बी में 10-10 साल, धारा 498 ए में 3-3 साल एवं 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 1-1 साल कैद की सजा एवं पांच-पांच हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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