TOC NEWS // 04-जुलाई-2017
हरदा ( शहर ) : रुप सिंह राजपूत
Mob. No. : 99263 67524
हरदा . कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने सोमवार को समयावधि के पत्रों की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2 जुलाई को रोपित पौधों की सुरक्षा हेतु सीपीटी निर्माण करवा कर एक माह तक सतत पौधों के सर्वाइवल हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। इस दौरान फलदार पौधों की सप्लाई भी जारी रहे। जनसुनवाई एवं सीएम हेल्पलाईन के प्रकरण समय पर निराकृत किए जाए। जनसुनवाई के आवेदन जिले के अधिकारी ही निराकरण करेंगे। मैदानी इलाके के अधिकारी सीधे जिम्मेवार नहीं होगे।
संबंधित आवेदक का निराकरण करने की जिम्मेदारी जिले के विभाग प्रमुख की ही होगी। इसी प्रकार सीएम हेल्पलाईन के निराकरण को भी जिले के अधिकारी स्वयं देखे। सोमवार को होने वाली समयावधि के पत्रों की समीक्षा बैठक में सीधे विभाग प्रमुख से ही इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सात दिवस में यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आपके कार्यक्षेत्र के सीईओ, बीएमओ, सीएमओ, अविअ पुलिस, पीडब्लूयूडी आदि के अनुविभाग स्तरीय/ब्लाक स्तरीय आदि अपने मुख्यालय पर निवासरत् है।
एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार स्वयं के निवास के संबंध में आज सोमवार शाम तक जानकारी अपर कलेक्टर को निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार नायब, तहसीलदार पृथक-पृथक अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले 10.10 आंगनवाडी,पी.डी.एस, शालाओ, मध्यान्ह भोजन आदि का निरीक्षण करेंगे एवं अपर कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आगामी 15 दिवस में सीमांकन/अविवादित बंटवारा अविवादित नामातंरण के प्रकरणों का निराकरण कर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। इस हेतु जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी अपर कलेक्टर होगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि 15 दिवस में समस्त एक माह से अधिक लंबित प्रकरण निराकृत हेतु प्रमाण-पत्र प्राप्त हो।
खाद, बीज आदि में होने वाली मिलावट के संबंध में दल बनाकर जांच सुनिश्चित करायेगे एवं रिपोर्ट प्रस्तुत कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। न्यायालय में चल रहे म.प्र. पंचायत राज अधि. की धारा-40 के प्रकरण एवं पीडी.सके अधिक मात्रा में प्रकरण लंबित है, उनकी अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करे एवं समय पर निराकरण सुनिश्चित करें। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने-अपने कार्यक्षेत्र के अधिकारियों की समीक्षा बैठक अपने स्तर पर यथासमय बैठक आयोजित कर निर्माण कार्यो एवं योजनाओं आदिकी समीक्षा करे। अनुविभागीय अधिकारी के अनुविभागीय सभी विभागों के संबंध में जानकारी होना चाहिए, यदि कोई विभाग बैठक में अनुपस्थित रहता है अथवा जानकारी प्रस्तुत नही करता है तो कार्य नहीं वेतन नहीं की कार्यवाही स्पष्ट विवरण एवं अभिमत सहित प्रस्ताव प्रस्तावित किए जावे।
आपके पास कोई आवेदन/ शिकायतकर्ता आता है, तो उससे सौहार्दपूर्वक रवैया आपनाएं एवं उसके आवेदन पर नियमानुसार जो कार्यवाही हो सकती है, उसे सम्पादित करें उसके आवेदन की अनदेखी न की जावे। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त अथवा उनके दूरभाष से सूचना देने पर आवेदन का निराकरण नियमानुसार समयावधि में सुनिश्चित करे। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना आदि हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव के प्रकरण लंबित है। उनका निराकरण प्राथमिकता पर करें यदि गांव में अतिक्रमित भूमि है तो अतिक्रमण हटाकर वंटन की कार्यवाही की जावे। अतिक्रमित नही है तो तदाशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे एवं किसी अन्य मद की भूमि को आबादी घोषित कराकर नोयत परिवर्तन की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने हिदायत दी कि अधिकारीगण बैठक में पूरी तैयारी के साथ आएं। लेट आने और अनुपस्थिती पर कारण बताओ नोटिस जारी करने और समाधान कारक उत्तर नहीं मिलने की सूरत में कार्यवाही की जाएगी।
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