विशेष अदालत ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड में दोषी करार दिए गए 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है. इस मामले में 20 लोगों को उम्रकैद की सजा दी गई है.
साबरमती केंद्रीय जेल में मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश पीआर पटेल ने आपराधिक साजिश और हत्या के मामले में दोषी ठहराये गए व्यक्तियों को सजा सुनाई.
गौरतलब है कि अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए सभी 31 दोषियों के लिए मौत की सजा सुनाये जाने की मांग की थी कि उनके द्वारा किया गया अपराध जघन्य है, जबकि बचाव पक्ष के वकील ने आरोपियों की घटना के दौरान भूमिका, उनके पूर्व रिकार्ड, पारिवारिक परिस्थितियां और गिरफ्तारी के बाद जेल में बिताये समय को ध्यान में रखते हुए उदारता बरतने का अनुरोध किया है. बहरहाल, कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद पीडि़तों को न्याय मिलता नजर आ रहा है.
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