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भोपाल । रिश्वत लेने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने कार्यपालन यंत्री को 4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। लोकायुक्त पुलिस स्थापना से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, निवासी बड़वानी की शिकायत के आधार पर बृजेश कुमार गौर, कार्यपालन यंत्री, एन.वी.डी.ए. मान जोबट परियोजना, कुक्षी, जिला धार के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर 8 फरवरी, 2008 को बृजेश कुमार गौर को फरियादी से यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी बड़वानी के रहवास भवन एवं छात्रावास भवन के निर्माणक कार्य की समय सीमा बढ़ाने के लिये रूपये 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
प्रकरण की विवेचना उपरांत आरोप प्रमाणित पाये जाने पर माननीय विशेष न्यायालय, धार में 14 जुलाई, 2008 को चालान पेश किया।
प्रकरण में माननीय विशेष न्यायाधीश धार द्वारा पारित निर्णय 22 नवंबर, 2011 में आरोपी बृजेश कुमार गौर, कार्यपालन यंत्री, एन.वी.डी.ए. मान जोबट परियोजना, कुक्षी, जिला धार को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत चार-चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।
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