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नरसिंहपुर, 10 फरवरी 2017. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश के साथ- साथ नरसिंहपुर जिले में शनिवार 11 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिला न्यायालय परिसर में लोक अदालत का शुभारंभ 11 फरवरी को प्रात: 10.30 बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एसके तुरकर करेंगे। लोक अदालत के लिए जिला एवं तहसील स्तर मिलाकर कुल 16 खंडपीठों का गठन किया गया है।
नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, बैंक रिकव्हरी, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व), मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति, दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर के प्रकरण, बीएसएनएल के टेलीफोन एवं मोबाइल देयक संबंधित समझौता प्रकरण, दीवानी मामले तथा न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा जायेगा। इनके अलावा प्रीलिटिगेशन के अंतर्गत बैंक रिकव्हरी, श्रम विवाद तथा जल या विद्युत कर चारी से संबंधित मामले भी नेशनल लोक अदालत में रखे जायेंगे। लोक अदालत में पक्षकारों के आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। यह जानकारी न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर ने दी है।

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