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विशेष ग्राम सभा में 19 फरवरी को गांव को नशा मुक्त बनाने की शपथ दिलाई जायेगी
नरसिंहपुर, 14 फरवरी 2017. जिले में नशा मुक्ति के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 19 फरवरी को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा के दिन गांव को नशा मुक्त बनाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प पारित किया जायेगा। विशेष ग्राम सभा में गांव को नशा मुक्त बनाने और नशा नहीं करने के संबंध में शपथ दिलाई जायेगी। कलेक्टर डॉ. आरआर भोंसले ने नशा मुक्ति के संबंध में जागरूकता अभियान प्रभावी तरीके से संचालित करने के लिए सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये हैं।
इस सिलसिले में कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि समाज में नशा मुक्ति के प्रति जनजागरूकता बढ़ाई जावे। मदिरापान एवं प्रतिबंधित मादक पदार्थों के सेवन के दुष्परिणामों से लोगों को अवगत कराया जावे। नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के उद्देश्य से लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जावे। इस दिशा में समाज में वातावरण निर्माण किया जावे। नशा मुक्ति के जागरूकता अभियान के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं पुरूष दल का गठन किया जायेगा। ये दल गांव में घर- घर जाकर नशा के दुष्परिणामों से अवगत करायेंगे।
नशा छोड़ने के लिए शपथ पत्र भरवायेंगे। महिला सदस्यों से नशा मुक्ति के संबंध में चर्चा की जायेगी। ऐसे व्यक्तियों का चिन्हांकन किया जायेगा, जो नशे के आदी हैं। इस संबंध में जानकारी संकलित की जायेगी। ये दल गांव में अवैध शराब बनने एवं विक्रय होने वाली जगहों को आपसी विचार- विमर्श से चिन्हांकित करेंगे। ऐसे स्थानों का भी चिन्हांकन किया जायेगा, जहां गांजा, अफीम आदि का विक्रय होता होगा। दल में नशा मुक्ति के लिए कार्य करने के इच्छुक जागरूक व्यक्तियों को भी शामिल किया जायेगा। यह कार्रवाई 19 फरवरी के पहले पूर्ण करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
ग्राम पंचायत 19 फरवरी को विशेष ग्राम सभा में नशा मुक्ति के लिए गठित पुरूष एवं महिला दल से प्राप्त नशे में लिप्त व्यक्तियों की संख्यात्मक जानकारी पर विचार- विमर्श करेगी। गांव को नशा मुक्त बनाने संकल्प पारित करेगी और गांव को नशा मुक्त बनाने व नशा नहीं करने के संबंध में विशेष ग्राम सभा में लोगों को शपथ दिलाई जायेगी। गांव को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से जागरूकता शिविरों/ सभाओं का समय- समय पर आयोजन किया जायेगा। गांव में नशा करने वालों, अवैध शराब बनाने वालों व विक्रय करने वाले व्यक्तियों को नशा के दुष्परिणामों से अवगत कराया जायेगा।

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