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नरसिंहपुर . मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए अनुसूचित जाति के युवक एवं युवतियों से 30 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। ये आवेदन कलेक्ट्रेट नरसिंह भवन के कक्ष क्रमांक 73- 74 में स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित नरसिंहपुर के कार्यालय में बुलाये गये हैं। इस संबंध में अनुसूचित जाति वर्ग के इच्छुक पात्र युवक/ युवती उक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। उक्त कार्यालय का टेलीफोन नम्बर 07792- 231157 है।
इस सिलसिले में अनुसूचित जाति के पात्र युवक- युवतियों को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 20 हजार रूपये से 10 लाख रूपये तक और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 लाख रूपये से एक करोड़ रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। योजना के अनुसार हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान किया जायेगा। योजना के अनुसार हितग्राही स्वयं का व्यवसाय, उद्योग विनिर्माण अथवा सेवा उद्यम स्थापित कर सकते हैं। यह जानकारी कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी जिला सहकारी समिति मर्यादित नरसिंहपुर ने दी है।
नरसिंहपुर . मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए अनुसूचित जाति के युवक एवं युवतियों से 30 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। ये आवेदन कलेक्ट्रेट नरसिंह भवन के कक्ष क्रमांक 73- 74 में स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित नरसिंहपुर के कार्यालय में बुलाये गये हैं। इस संबंध में अनुसूचित जाति वर्ग के इच्छुक पात्र युवक/ युवती उक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। उक्त कार्यालय का टेलीफोन नम्बर 07792- 231157 है।
इस सिलसिले में अनुसूचित जाति के पात्र युवक- युवतियों को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 20 हजार रूपये से 10 लाख रूपये तक और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 लाख रूपये से एक करोड़ रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। योजना के अनुसार हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान किया जायेगा। योजना के अनुसार हितग्राही स्वयं का व्यवसाय, उद्योग विनिर्माण अथवा सेवा उद्यम स्थापित कर सकते हैं। यह जानकारी कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी जिला सहकारी समिति मर्यादित नरसिंहपुर ने दी है।
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