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नरसिंहपुर. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नरसिंहपुर जिले की नगर पालिका परिषद गाडरवारा के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इस संबंध में मतदान 9 अगस्त को होगा। निर्वाचन की घोषणा के उपरांत ही नगरीय क्षेत्र गाडरवारा के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। यह आदर्श आचरण संहिता नगर पालिका अध्यक्ष गाडरवारा को अपने पद से वापस बुलाये जाने के निर्वाचन कार्यक्रम सम्पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगी।
निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी डॉ. आरआर भोंसले ने नगर पालिका परिषद गाडरवारा क्षेत्र के अंतर्गत प्रपत्र 3/ 5 के सभी लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से 12 अगस्त 2017 तक की अवधि के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश शस्त्र अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
इस सिलसिले में जिला दंडाधिकारी ने आदेशित किया है कि सभी लायसेंसधारी अपने शस्त्र लायसेंस में दर्ज शस्त्र संबंधित थाना में जमा कर नियमानुसार पावती प्राप्त करें। आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित शस्त्र लायसेंसधारी के विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
यह आदेश पुलिस बलों, अद्र्धसैनिक बलों तथा बैंक सुरक्षा गार्डों पर लागू नहीं होगा। इस संबंध में प्रचार- प्रसार कराने और लाऊड स्पीकर के जरिये अनाउन्समेंट कराने के निर्देश थाना प्रभारी को दिये गये हैं।
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