Monday, July 3, 2017

समाज के अलग अलग वर्गों को राष्ट्रीय लोग अदालत का लाभ उठाने की अपील : सैशन जज श्री ऐस. के. अगरवाल प्रैस कान्फ़्रेंस

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TOC NEWS // पंजाब (फिरोजपुर ) 
ब्यूरो गुरमेज सिंह की रिपोर्ट -09781235621 



8 जुलाई की राष्ट्रीय लोग अदालत के लिए अब तक 1216 मामलों और 209 प्रिय लिटीगेटिव कैसा की पहचान की गई: अगरवाल
फ़िरोज़पुर  8 जुलाई को लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोग अदालत को अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए जिला  स्तर पर न्यायिक आधिकारियों और ऐगजैकटिग आधिकारियों के बैंच बनाऐ जाएंगे जिस में आम लोगों के मामलों का लोग अदालत की प्रकिरिया  के द्वारा निपटारा किया जायेगा .यह जानकारी चेयरमैन जिला कानूनी सेवाओं अथारटी कम और सैशन जज श्री ऐस.के.अगरवाल ने  प्रैस कान्फ़्रेंस दौरान दित्ती. उन्हें बताया कि आज तक राष्ट्रीय लोग अदालत में लगाने के लिए 1216 और 209 प्रिय लिटीगेटिव मामलों की पहचान की गई है. 
इस मौके श्री बलजिन्दर सिंह मान सचिव जिला  कानूनी सेवाओं अथारटी भी मौजूद सन. श्री ऐस.के.अगरवाल ने बताया कि 8जुलाई को फ़िरोज़पुर जिला  की सभी अदालतों और सब डिविज़न स्तर की अदालतों में बड़े स्तर पर लोग अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सके. उन्हें बताया कि इस राष्ट्रीय लोग अदालत में हरेक तरह् के केस जैसे कि ऐन.आई. एक्ट केस अंडर सैक्शन 138, बैंक रिकवरी केस, लेबर झगड़ो  केस, बिजली और पानी के बिलों के झगडे  के राज़ीनामे योग्य केस, ओर (राज़ीनामा होने योग्य फ़ौजदारी, वैवाहिक झगड़ो  केस और दीवानी झगडे के  केस), लैड्ड ऐकुईज़ेशन केस, तनख़्वाह और भत्ता और रिटायरमेंट लाभें के साथ सबंधित सर्विस मैटर, रेवेन्यू केस और ओर दीवानी केस आदि समझौता के लिए विचारे जाएंगे और दोनों पक्ष की आपसी सहमति के साथ केस का निपटारा किया जावेगा. उन्हें बताया पिछली राष्ट्रीय लोग अदालत में 1146 केस में से 124 केस और 133 प्रिय लिटीगेटिव केस में से 53 केस का निपटारा दोनों पक्ष की सहमति के साथ किया गया सी.
चेअरमैन जिला  कानूनी सेवाओं अथारटी ने बताया कि राष्ट्रीय लोग अदालत को सफल बनाने के लिए सम्बन्धित विभागों के आपसी तालमेल और सहयोग के साथ उन्हों के विभाग अधीन मामलों को लोग अदालत में पेश करन के लिए हर संभव यत्न किये जाणगे. उन्हें ओर बताया कि राष्ट्रीय लोग अदालत को अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए जिला  स्तर पर न्यायिक आधिकारियों के बैंच बनाऐ जाएंगे, जिस में कि आम लोगों के मामलों का लोग अदालत की प्रकिरिया  के द्वारा निपटारा किया जावेगा. उन्हें वकीलों, समाज सेवीं संस्थायों और पत्रकारों से अपील की कि वह आम लोगों को अपने अलग -अलग अदालतों में लम्बित पड़े अपने मामलों को राष्ट्रीय लोग अदालत में लगवा कर इस का लाभ उठानो के लिए प्रेरित करन.
उनहोने  ने बताया कि लोग अदालत में दोनों धड़ो की सहमति के साथ मामलों का निपटारा किया जायेगा और इस लोग अदालत में प्रिय लिटीगेटिव केस जो कि अजय तक अदालत में दायर नहीं किये गए, वह भी केस इस लोग अदालत में निपटान जाणगे. उन्हें बताया कि लोग अदालत में हुए फ़ैसले को डिक्री की मान्यता प्राप्त है और लोग अदालत में फ़ैसले हुए मामलों की कोई अपील दलील नहीं है. इस के इलावा उन्हें बताया कि यह फ़ैसले तसल्लीबख़श होते हैं और दोनों धड़े को मुकदमेबाज़ी और ओर कई मानसिक परेशानियाँ से मुक्ति मिलती है, क्योंकि लोग अदालत का फ़ैसला अंतिम हुन्दा.

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