Saturday, April 21, 2012

राज्य सुरक्षा कानून का आरोपी मुक्त

नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो का मिला लाभ
बैतूल। राज्य सुरक्षा कानून के तहत प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन को नस्तीबद्ध करते हुए न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, बैतूल बी चंद्रशेखर ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो का आरोपी को लाभ देते हुए कहा कि आरोपी का आचरण अच्छा रहा हो तो उस दशा में पुराने मामलों केआधार पर वर्तमान मे निष्कासन की कार्यवाही नहीं की जा सकती। पुलिस की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही को प्रमाणित करने में अभियोजन विफल रहा।
क्या हैं मामला
पुलिस अधीक्षक बैतूल द्वारा वर्ष 2007 में पुलिस थाना शाहपुर के अतंर्गत अनावेदक पिपली उफ पंकज पिता रामस्वरूप रावत निवासी परदेशीपुरा शाहपुर, जिला बैतूल के विरूद्ध 17 मामलों की सूची प्रस्तुत करते हुए राज्य सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था कानून 1990 की धारा 5 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस प्रतिवेदन में बताया गया किआरोपी अपना जीवन यापन सट्टे के कारोबार से करता हैं। सट्टे के आवैधानिक कारोबार से जुड़े रहने से आसामाजिक तत्वों की भीड़ जमा होती हैं। आसपास की एवं कस्बे की जनता त्रस्त एवं आतंकित हैं। भय एवं आतंक के कारण उसे विरूद्ध कोई भी व्यक्ति अपराध की सूचना नहीं देता और उसके विरूद्ध न्यायालय में गवाही भी नहीं देता हैं।क्षेत्र की जनता का भय दूर करने के लिए, सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था कायम करने के लिए आरोपी/अनावेदक को उसके क्षेत्र से हटाकर कही और रहने के लिए आदेशित किया जाए।
दोनो पक्षों के गवाह पेश
जिला दण्डाधिकारी, बैतूल के समक्ष पुलिस प्रतिवेदन एवं अपराधों की सूची की पुष्टि के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से 02 साक्षीगण सुंदरे शैलेन्द्र कुमार शर्मा एवं जेएल को पेश किया जिन्होने वर्ष 2001 से अपराधिक गतिविधियों की पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र साक्षी मुन्नालाल सोनी ने वाहन दुघर्टना के प्रकरण की पुष्टि की गई। इसके अलावा गवाह ने किसी झगड़े की पुष्टि नहीं की और आरोपी के अन्य मामलों को लेकर कोई जानकारी नहीं होना बताया। बचाव पक्ष की ओर से 12 गवहों की सूची न्यायालय में पेश की गई और 07 गवाहों का परीक्षण करवाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में गवाहों ने बताया कि वे आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी नहीं हैं और 24घंटे उसके साथ नहीं रहते हैं।
विधि पर तर्क
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी के समक्ष अभियोजन और बचाव पक्ष ने तर्क पेश किए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता किशोर घावरे ने लिखत जवाब में हाई कोर्ट के पूर्व फैसलो की जानकारी देते हुए तर्क दिया कि अभियोजन के गवाहों का प्रतिपरीक्षण का अवसर बचाव पक्ष को सुनवाई के दौरान नहीं मिला हैं। मप्र राज्य सुरक्षा कानून 1990 की धारा 5(ख) के अधीन सार्वजनिक घूत अधिनियम के कुछ छुट पुट मामलों के आधार पर निष्काषन की कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस कानून का उपयोग आरोपी के पूर्ण के कार्यो के लिए दण्ड देने में उपयोग नही किया जा सकता।
साक्ष्य का मूल्यांकन
जिला दण्डाधिकारी बी चन्द्रशेखर ने साक्ष्य का मूल्यांक एवं विश£ेषण करते हुए यह पाया कि पुलिस ने वर्ष 2001 से वर्ष 2007 तक पंजीबद्ध किये गए अपराधिक प्रकरणों एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रतिवेदन पेश किया गया हैं। भारतीय दण्ड विधान के 02 प्रकरण, जुआ एक्ट के 06 प्रकरण, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के 07 प्रकरणों की जानकारी पेश की गई हैं। अपराधिक प्रकरणों की सूची में से वर्ष 2005 एवं 07 में जुआ एक्ट के प्रकरणों में दो बार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।
सदाचार का लाभ
विद्वान दण्डाधिकारी बी चंद्रशेखर ने पाया कि प्रकरण के विचाराधीन रहने के पिछले 4 वर्षो के दौरान आरोपी के विरूद्ध कोई भी अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने का तथ्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकट नहीं किया गया हैं। पुलिस प्रतिवेदन में दर्शाए गए अपराधिक प्रकरण 2007 के पूर्व के हैं। 2012 में निष्कासन की कार्यवाही आरोपी के विरूद्ध 2007 तक पंजीबद्ध हुए अपराधिक प्रकरणों के आधार पर किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत हैं। इस दशा में आरोपी पपली उर्फ पंकज के विरूद्ध प्रस्तावित की गई कार्यवाही को प्रमाणित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा। मप्र राज्य सुरक्षा कानून 1990 की धारा 5 के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए ठोस आधार नहीं होने से आरोपी को जारी नोटिस नस्तीबद्ध किया गया। आरोपी की ओर से किशोर घावरें अधिवक्ता ने पैरवी की।

No comments:

Post a Comment

CCH ADD

CCH ADD
CCH ADD

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news