गाजियाबाद की विशेष सीबाआई अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरुषि
हत्याकांड के सिलसिले में नूपुर तलवार ने सेशंस कोर्ट में अर्जी दायर की
है। नूपुर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज सरेंडर कर दिया था। नूपुर के
वकील ने कहा है कि सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की जाएगी। विशेष अदालत के
समक्ष समर्पण करते ही नूपुर को हिरासत में ले लिया गया। नूपुर के वकील ने कहा है कि सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की जाएगी। विशेष
अदालत के समक्ष समर्पण करते ही नूपुर को हिरासत में ले लिया गया।
गिरफ्तारी केफौरन बाद नूपुर ने जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन सीबीआई ने
उसका विरोध किया।
नूपुर के वकील ने कहा कि आज ही सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की जाएगी। निर्देश के बावजूद दंतचिकित्सक नूपुर के गाजियाबाद की अदालत में पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। नूपुर ने सुबह सीबीआई की विशेष न्यायाधीश प्रीति सिंह के समक्ष समर्पण किया। सीबीआई ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि उनके महिला होने को आधार बनाकर जमानत नहीं मांगी जा सकती।
सीबीआई के वकील आर.के. सैनी ने कहा कि नूपुर अदालत में पेश होने के आदेशों को नजरअंदाज करती रही हैं और यह मामला जघन्य दोहरे हत्याकांड से सम्बद्ध है। नूपुर और उनके दंत चिकित्सक पति राजेश तलवार जब सुबह करीब 10.15 बजे पहुंचे तो पुलिस वहां पहले से मौजूद थी। नूपुर को पिछले दरवाजे से अदालत ले जाया गया।
इससे पहले शुक्रवार को सर्वोच्चा न्यायालय ने नूपुर को इस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत में समर्पण करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की अध्यक्षता वाली सर्वोच्चा न्यायालय की पीठ ने कहा कि वह निचली अदालत में समर्पण करने के बाद जमानत की अर्जी दाखिल कर सकती हैं और अदालत इस मामले को शीघ्र और योग्यता के आधार पर निपटा सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश देने के बाद नूपुर की याचिका पर सुनवाई अगले शुक्रवार के लिए स्थगित कर दी। नूपुर ने इस हत्याकांड के सिलसिले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के सर्वोच्चा न्यायालय के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। नूपुर एवं राजेश की 14 वर्षीया पुत्री आरूषि की हत्या मई 2008 में उनके नोएडा स्थित आवास में हो गई। इस हत्या के अगले दिन परिवार केनौकर हेमराज की लाश घर के छत से बरामद की गई। तलवार दम्पति इस मामले में आरोपी हैं। राजेश जमानत पर हैं।
नूपुर के वकील ने कहा कि आज ही सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की जाएगी। निर्देश के बावजूद दंतचिकित्सक नूपुर के गाजियाबाद की अदालत में पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। नूपुर ने सुबह सीबीआई की विशेष न्यायाधीश प्रीति सिंह के समक्ष समर्पण किया। सीबीआई ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि उनके महिला होने को आधार बनाकर जमानत नहीं मांगी जा सकती।
सीबीआई के वकील आर.के. सैनी ने कहा कि नूपुर अदालत में पेश होने के आदेशों को नजरअंदाज करती रही हैं और यह मामला जघन्य दोहरे हत्याकांड से सम्बद्ध है। नूपुर और उनके दंत चिकित्सक पति राजेश तलवार जब सुबह करीब 10.15 बजे पहुंचे तो पुलिस वहां पहले से मौजूद थी। नूपुर को पिछले दरवाजे से अदालत ले जाया गया।
इससे पहले शुक्रवार को सर्वोच्चा न्यायालय ने नूपुर को इस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत में समर्पण करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की अध्यक्षता वाली सर्वोच्चा न्यायालय की पीठ ने कहा कि वह निचली अदालत में समर्पण करने के बाद जमानत की अर्जी दाखिल कर सकती हैं और अदालत इस मामले को शीघ्र और योग्यता के आधार पर निपटा सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश देने के बाद नूपुर की याचिका पर सुनवाई अगले शुक्रवार के लिए स्थगित कर दी। नूपुर ने इस हत्याकांड के सिलसिले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के सर्वोच्चा न्यायालय के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। नूपुर एवं राजेश की 14 वर्षीया पुत्री आरूषि की हत्या मई 2008 में उनके नोएडा स्थित आवास में हो गई। इस हत्या के अगले दिन परिवार केनौकर हेमराज की लाश घर के छत से बरामद की गई। तलवार दम्पति इस मामले में आरोपी हैं। राजेश जमानत पर हैं।
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